अवैध परिवहन कर रहे वाहन स्वामियों के खिलाफ की गई कार्रवाई, 13 वाहनों का किया गया चालान-मिर्जापुर

92



*अवैध परिवहन कर रहे वाहन स्वामियों के खिलाफ की गई कार्रवाई, 13 वाहनों का किया गया चालान*

मीरजापुर 17 अगस्त 2022- जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में अपर जिलाधिकारी (वि / रा०) शिव प्रताप शुक्ल द्वारा गठित टीम में अश्वनी कुमार, उप जिलाधिकारी मड़िहान, आशीष चौधरी खान अधिकारी, तथा मनोज कुमार यादव, सर्वेक्षक खनिज विभाग, द्वारा पुलिस बल के साथ दिनांक 16 अगस्त, 2022 को रात्रि में विशेष अभियान चलाकर तहसील-मड़िहान क्षेत्रान्तर्गत ग्राम देवरीकला एवं धनावल में स्थापित संचालित स्टोन क्रशरों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मे० शम्भू स्टोन क्रशर पर 03 वाहनों में ओवरलोड गिट्टी व मे० जय माँ भण्डारी स्टोन वर्क्स पर 02 वाहनों में ओवरलोड गिट्टी पायी गयी तथा ग्राम देवरीकला में स्थापित / संचालित अन्य स्टोन क्रशर मे० जय हनुमान इण्डस्ट्रीज, मे० साई स्टोन, मे० सांई स्टोन पर निरीक्षण के दौरान कोई वाहन लोड होते हुये नही पाये गये। उपरोक्त के अतिरिक्त 08 वाहनों को खनिज का अवैध / ओवरलोड परिवहन पाये जाने पर पकड़कर थाना-मड़िहान में खड़े करा दिये गये है। इस प्रकार कुल 13 वाहनों को पकड़ा गया, जिसमें से 11 वाहनों को जिलाधिकारी के अग्रिम आदेशों तक थाना-मड़िहान की पुलिस अभिरक्षा में खड़ा करा दिया गया है तथा 02 वाहनों का आनलाईन चालान किया गया। उपरोक्त वाहन चालकों / स्वामियों पर नियमानुसार देय खनिज की रायल्टी, खनिमुख मूल्य एवं आरोपित शास्ति की वसूली के अतिरिक्त उपखनिजों का ओवरलोड परिवहन कर रहे वाहनों में परिवहन प्रपत्र जारी करने वाले खनन पट्टाधारकों से भी प्रति वाहन रु० 25000 शास्ति की वसूली हेतु अलग से कार्यवाही की जा रही है। उपखनिजों का ओवरलोड परिवहन कराने वाले पट्टेधारको और क्रशर स्वामियों के विरूद्ध भी विधिक कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्त वाहनों से खनन विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा लगभग रू0 19.50 लाख की राजस्व क्षतिपूर्ति / जुर्माना वसूली की जायेगी। जनपद में स्थापित / संचालित सभी क्रशर प्लान्टों का औचक निरीक्षण निरन्तर जारी रहेगा। ओवरलोड खनिज का परिवहन कर रहे वाहन चालकों से खनिज के क्रय के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्राप्त कर, सम्बन्धित क्रशर स्वामी के विरूद्ध नियमानुसार नोटिस जारी करते हुए कठोरतम कार्यवाही की जायेगी। जनपद के सभी खनन पट्टाधारकों / क्रशर स्वामियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने खनन क्षेत्रों / क्रशर प्लान्टों से उपखनिजों का ओवरलोड परिवहन किसी भी दशा में न करायें। वाहनों पर लदे उपखनिजों पर नियमानुसार प्रपत्र e MM 11/eForm-C जारी करें तथा कांटा पर्ची जिसमें वाहन का पंजीयन संख्या व उपखनिज का नाम तौल की मात्रा स्पष्ट रूप से अंकित की जाय। जनपद में अवैध परिवहन / ओवर लोड पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किये जाने के दृष्टिगत कार्यवाही निरन्तर जारी रहेगी।