वीरेंद्र गुप्ता पत्रकार मिर्जापुर 94 53 82 1310
*—रूट डायवर्जन—*
*दिनांक 24.06.2021 को उपमुख्यमंत्री उ0प्र0 सरकार के जनपद आगमन के अवसर पर जनपद में यातायात व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा धारा 31 पुलिस एक्ट में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनहित में निम्नानुसार जनपद मीरजापुर में ट्रकों का प्रवेश प्रतिबन्धित किया गया है । यह आदेश दिनांक 24.06.2021 को समय प्रातः 08 .00 बजे से कार्यक्रम सकुशल सम्पन्न होने तक प्रभावी रहेगा । उक्त आदेश का उल्लंघन धारा 32 पुलिस एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है —*
1- चुनार बस स्टैण्ड तिराहे से सभी प्रकार के ट्रकों को वाया सक्तेशगढ़ दीपनगर होते हुए बरौधा तिराहा लालगंज से भारतगंज इलाहाबाद की ओर डायवर्ट कर दिया जाएगा । इस कार्यवाही को भी प्रभारी निरीक्षक चुनार अपने थाने से समुचित पुलिस बल की ड्यूटी लगाकर सुनिश्चित करायेंगे ।
2- प्रभारी निरीक्षक पड़री अपने थाने से समुचित पुलिस बल की ड्यूटी डगमगपुर चौराहे पर लगाकर किसी भी प्रकार के ट्रकों को मीरजापुर की ओर नहीं आने देगें बल्कि उन्हें चुनार होते हुए नरायनपुर की ओर डायवर्ट करायेंगे ।
3- प्रभारी निरीक्षक पड़री अपने थाने से अघवार में समुचित पुलिस बल की ड्यूटी लगाकर सभी प्रकार के ट्रकों को मीरजापुर की ओर आने से रोकते हुए उन्हें चुनार,नरायनपुर की ओर तथा नरायनपुर की ओर से आने वाले ट्रकों को झिंगुरा, विंढमफाल, बरकछा होते हुए सोनभद्र की ओर होते हुए डायवर्ट कर दिया जाएगा ।
4- चौकी प्रभारी करनपुर आर्मी कैंप के आगे पहाड़ी पर अपने चौकी से समुचित पुलिस बल की ड्यूटी लगाकर सभी प्रकार के ट्रकों को मीरजापुर की ओर नहीं आने देंगे बल्कि उन्हें लालगंज की ओर डायवर्ट करके भारतगंज एवं कोरांव की ओर जाने देंगे ।
5-प्रभारी निरीक्षक चील्ह, चील्ह तिराहे पर भी अपने थाने से पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटी लगायेंगे तथा गोपीगंज से मीरजापुर व औराई से मीरजापुर मार्ग के मध्य लिंक मार्ग से किसी भी प्रकार के ट्रकों के चील्ह तिराहा आने पर उन्हें आवश्यक्तानुसार गोपीगंज एवं औराई की ओर डायवर्ट कर देंगे ।
6- प्रभारी निरीक्षक विन्ध्याचल, गैपुरा चौराहे पर अपने थाने से समुचित पुलिस बल की ड्यूटी लगाकर जनपद मीरजापुर की ओर आने वाले सभी प्रकार के ट्रकों को गैपुरा से विजयपुर होते हुए वाया लालगंज से भारतगंज एवं कोरांव जनपद इलाहाबाद की ओर डायवर्ट कर दिया जाएगा ।
7- जिन-जिन स्थानों पर समस्त प्रकार के ट्रकों के प्रवेश को प्रतिबन्धित किया गया है सम्बन्धित थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी ट्रक सड़क पर किसी भी दशा में रूकने न पाये उन्हें उपरोक्तानुसार डायवर्ट कर दिया जाये । इसके लिए सम्बन्धित थाना प्रभारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे ।
*उपरोक्त प्रतिबन्ध से एम्बुलेंस, पुलिस, अग्निशमन, सवारी बस/किसी भी प्रकार की बसें, हल्के चार व तीन पहिया वाहन मुक्त होंगे परन्तु नटवा, शास्त्री पुल पर प्रभारी निरीक्षक को०कटरा, अमरावती, अष्टभूजा गैपुरा मार्ग पर प्रभारी निरीक्षक विन्ध्याचल समुचित पुलिस बल की ड्यूटी लगाकर सभी प्रकार के वाहन सिवाय एम्बुलेंस, पुलिस, अग्निशमन व प्रशासनिक वाहन को छोड़कर वी0आई0पी0 के आगमन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगें ।*