एडीएम के आदेश के बाद भी फैक्ट्री संचालक द्वारा रास्ता कब्जा
मिर्जापुर ,चुनार थाना क्षेत्र के दमदम हवेली निवासी रमाशंकर उर्फ गन्नू पुत्र बैजनाथ ने जिलाधिकारी मिर्जापुर को लिखे पत्र में राजस्व विभाग के साथ उद्योगपति पर आरोप लगाते हुए लिखा कि उनके खेत की जमीन पर जबरदस्ती कानून को ताक पर रखते हुए उनके खेत की जमीन से रास्ता निकाला जा रहा है ,जिसके चलते उनका जीवन संकट में पड़ गया है। रमशंकर ने अपने आरोप पत्र में लिखा कि आराजी नंबर 230 के पश्चिम तरफ हाईवे से पिरल्लीपुर व दुमदुमा फैक्ट्री में जाने का चौड़ा रास्ता है ।इस रास्ते के पूरब की ओर प्रार्थी का आराजी नंबर 230 है रास्ते का आराजी नंबर 195 है रास्ते पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा करके मकान बना लिया गया है विपक्षी फैक्ट्री का मालिक है ट्रक आने जाने के लिए चौड़े मार्ग की आवश्यकता है प्रार्थी को भी रास्ते की आवश्यकता है प्रशासन द्वारा 2017 में रास्ते की गलत पैमाइश करके प्रार्थी के खेत में रास्ता नापने का प्रयास किया गया और लेखपाल द्वारा बताया गया कि आराजी नंबर 230 में नक्श छोटा है तब प्रार्थी के द्वारा नक्शा दुरुस्ती का बाद दाखिल किया गया । अपर जिलाधिकारी द्वारा नक्शा सही करने का आदेश दिया गया उसके पश्चात मौज दुमदुमा का नक्शा दुरुस्त किया गया ।विपक्षी के द्वारा एक पक्षी ढंग से रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र देकर अपर जिला अधिकारी का आदेश निरस्त कर दिया प्रार्थी निरस्त आदेश के खिलाफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गया जहां 22, 11, 2022 को आदेश स्थगित कर दिया गया अर्थात एडीएम द्वारा जारी आदेश दिनांक 15 ,12 ,2017 बहाल हो गया।
इसके बावजूद विपक्षियों के द्वारा प्रार्थी के खेत में रास्ता निकालकर प्रार्थी के फसल व निर्माण को क्षतिग्रस्त कर दिया गया जिसके चलते प्रार्थी का लगभग 50 लाख रुपए का नुकसान हो गया। रमाशंकर उर्फ गन्नू ने मांग किया कि जिलाधिकारी मामले में हस्तक्षेप करके न्याय दिलाए जिससे वह अपना जीवन यापन शांतिपूर्ण तरीके से व्यतीत कर सके।
एडीएम के आदेश के बाद भी फैक्ट्री संचालक द्वारा रास्ता कब्जा ,मिर्जापुर
आज ही डाउनलोड करें
विशेष समाचार सामग्री के लिए
Downloads
10,000+
Ratings
4.4 / 5