
*“ऑपरेशन कन्विक्शन” के एनडीपीएस एक्ट के अभियोग से सम्बन्धित आरोपी को सुनायी गयी ₹ 2000/- के अर्थदण्ड की सजा —*
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “राम कुमार” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है । उक्त अभियान के क्रम में थाना को0कटरा पर एनडीपीएस एक्ट के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । अभियोजन अधिकारी-नीरज कुमार, विवेचक-उपनिरीक्षक जोखू खाँ, पैरोकार-मुख्य आरक्षी राजबहादुर व कोर्ट मुहर्रिर-मुख्य आरक्षी घनश्याम राय व मुख्य आरक्षी सुबेदार यादव द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मीरजापुर-रत्नम् श्रीवास्तव द्वारा थाना को0कटरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-302/2005 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त राधेश्याम पुत्र पुतना बिन्द निवासी चन्द्रदीपा थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि एवं ₹ 2000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी । अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 10 दिवस के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी ।