
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मारपीट के आरोपी को ₹2000 का अर्थदंड
मीरजापुर। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत मीरजापुर पुलिस को एक और सफलता मिली है। मारपीट व गाली-गलौज के मामले में प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए ₹2000 के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियान अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन के निर्देशन और पुलिस महानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र के नेतृत्व में संचालित किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के निर्देशन में जनपद में महिला संबंधी अपराधों सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में गुणवत्तापूर्ण विवेचना और सशक्त अभियोजन पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
इसी क्रम में थाना विंध्याचल पर पंजीकृत मारपीट व गाली-गलौज के मामले में पुलिस द्वारा गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन अधिकारी जितेन्द्र यादव, विवेचक उप निरीक्षक विनोद कुमार शर्मा, पैरोकार मुख्य आरक्षी बृजेश यादव, कोर्ट मुहर्रिर मुख्य आरक्षी सुबेदार यादव तथा रिजवान अहमद की सक्रिय भूमिका रही।
परिणामस्वरूप मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह ने थाना विंध्याचल में पंजीकृत एनसीआर संख्या 54/2000, धारा 323, 504, 325 भादवि से संबंधित अभियुक्त रामजन्म पुत्र प्रताप, निवासी हरिपुर विजयपुर, थाना विंध्याचल, जनपद मीरजापुर को ₹2000 के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को दो दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।















