पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा करायी गयी सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप महिला सम्बन्धित अपराध में अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास और ₹ 28,000.00/- अर्थदण्ड की हुई सजा —*
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “राम कुमार” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “संतोष कुमार मिश्रा” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार
गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है । उक्त अभियान के क्रम में थाना कछवां पर नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने तथा दुष्कर्म करने से सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । जिसके परिणाम स्वरूप आज
दिनांकः28.07.2023 को मा0न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश मीरजापुर द्वारा अभियुक्त को दण्डित करते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और ₹ 28,000.00/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ।
*घटना का संक्षिप्त विवरण-*
थाना कछवां पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था दिनांकः13.04.2016 को थाना कछवां पर एक व्यक्ति(वादी) द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगाने तथा दुष्कर्म करने के
सम्बंध में लिखित तहरीर दी गई थी जिसके आधार पर थाना कछवां पर मु0अ0सं0-229/2016 धारा 363,366,376,506 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए नामजद अभियुक्त गौरव को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय/जेल भेजा गया था।
पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “संतोष कुमार मिश्रा” द्वारा “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत नाबालिग के साथ हुई दुष्कर्म की घटना को प्राथमिकता देते हुए थाना कछवां पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल से गुणवत्तापूर्ण तथा सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कराया गया ।
जिसके फलस्वरूप मा0न्यायालय विशेष न्यायाधीश(पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश मीरजापुर द्वारा उपरोक्त अपराध में दोषी पायें जाने पर अभियुक्त गौरव पुत्र सचनू निवासी बरैनी थाना कछवां जनपद मीरजापुर को 10 वर्ष के कठोर कारावास और ₹ 28,000.00/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी । अर्थदण्ड अदा न करने की
दशा में 01 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास का भुगतना होगा।