कछवा की तरफ से मीरजापुर के लिये भटौली पुल से होते हुये खाली वाहन/ट्रक आने के लिये दी गयी अनुमति

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ट्रांसपोर्टरों के सुविधा के दृष्टिगत जिलाधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय

ट्रांसपोर्टरों/व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों के द्वारा व्यक्त की गयी सहमति

रात्रि 11 बजे से पूर्वान्ह 05 बजे तक खाली वाहन लाने हेतु अनुमन्य

मीरजापुर 10 नवम्बर 2022-शास्त्री ब्रिज पर भारी वाहनों के आवागमन के रोक लगाने के पश्चात ट्रांसपोर्टरों की सहमति पर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल द्वारा भटौली पुल होते हुये खाली ट्रक/वाहन मीरजापुर की तरफ लाने की अनुमति प्रदान की गयी। उक्त आशय की विस्तृत जानकारी देते हुये अपर जिलाधिकारी शिव प्रताप शुक्ल ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर ट्रांसपोर्टरों की सुविधा के दृष्टिगत ट्रांसपोर्टर एशोसिएशन एवं व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ अपर पुलिस अधीक्षक नगर के साथ हुयी वार्ता के दौरान सहमति व्यक्त की गयी कि कंछवा की तरफ से मीरजापुर आने के लिये भटौली पुल होते हुये रात्रि 11 बजे से पूर्वान्ह 05 बजे तक खाली ट्रक/वाहन लाने की अनुमति जिलाधिकारी द्वारा प्रदान की गयी हैं। उन्होने कहा कि यह अनुमति केवल एकल मार्ग कंछवा की तरफ से मीरजापुर आने वाले वाहनों के लिये ही अनुमन्य की गयी हैं। भटौली पुल से बहियाडाढ़ होते हुये गुरूसण्डी के रास्ते मीरजापुर खाली ट्रको लाया जा सकता हैं। उन्होने यह भी कहा कि मीरजापुर से कछवा की तरफ किसी प्रकार का भारी वाहन नही ले जाया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी यातायात को निर्देशित करते हुये कहा गया कि उक्त मार्ग के लिये रूट चार्ट निर्धारित कर प्रचार प्रसार कराना सुनश्चित करें। यह आदेश दिनांक 11 नवम्बर 2022 से प्रभावी होगा।