समाचारकठोर कारावास तथा ₹ 10,000.00/- के अर्थदण्ड की सुनाई गई सजा

कठोर कारावास तथा ₹ 10,000.00/- के अर्थदण्ड की सुनाई गई सजा


*जनपद मीरजापुर ।*
*दिनांकः 09.12.2021*
*मीरजापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते प्राणघातक हमला के अभियोग से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को मा0न्यायालय द्वारा 07 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹ 10,000.00/- के अर्थदण्ड की सुनाई गई सजा —*
जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन व क्षेत्राधिकारी चुनार के नेतृत्व में थाना जमालपुर पुलिस तथा मॉनीटरिंग/पैरवी सेल की प्रभावी पैरवी के चलते प्राणघातक हमला के अभियोग से सम्बन्धित 02 अभियुक्तो को मा0न्यायालय द्वारा 07 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 10,000.00/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई ।
*घटना का संक्षिप्त विवरण—*
दिनांक 11.10.2017 को जनपद कौशांबी के थाना करारी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मेकहर निवासी करण प्रसाद पुत्र श्री बद्रीप्रसाद की तहरीर के आधार पर नामजद अभियुक्त के विरुद्ध थाना जमालपुर पर मु0अ0सं0-254/2017 धारा 307,308,504 भादवि पंजीकृत किया गया था । जिसमें कार्यवाही करते हुए वाछिंत अभियुक्तो को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था ।
उक्त प्रकरण के संबंध में विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर थाना जमालपुर पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से समयानुसार समस्त गवाहों एवं साक्ष्यों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गई । जिसके सफल परिणामस्वरूप उक्त अपराध कारित करने वाले दोनों आरोपी को आज दिनांक 09.12.2021 को स्पेशल जज एससी/एसटी मीरजापुर द्वारा धारा 307 भादवि में 07 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 10,000.00/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई । अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 06 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा ।
*सजायाफ्ता अभियुक्त —*
1-संदेश उर्फ बिच्छू पुत्र कान्ता वियार निवासी तेतरिया खुर्द थाना जमालपुर मीरजापुर ।
2-मनोज उर्फ कान्ता वियार निवासी तेतरिया खुर्द थाना जमालपुर मीरजापुर ।

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