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मीरजापुर, 29 दिसंबर 2020- जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल ने विभिन्न विकास खण्डों में खाद्यान की पूर्व में कराये गये औचक निरीक्षण के जाॅंच में गुणवत्ता व स्टाक आदि में कमी पाये जाने पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कडी कार्यवाही की संस्तति की गयी है। जिलाधिकारी द्वारा जारी एक आदेष में कहा गया है कि दिनांक 22-08 -2020 को केन्द्र हलिया पर खाद्यान की गुणवत्ता व स्टाक आदि का औचक निरीक्षण/सत्यापन उप जिलाधिकारी सदर द्वारा कराया गया है, सत्यापन में यह पाया गया कि केन्द्र हलिया पर गेहूॅ व चावल की गुणवत्ता कुछ बोरों में सामान्य पायी गयी तथा कुछ बोरी में अधोमानक पायी गयी 05 बोरियों से गेहूॅ व 06 बोरियों से चावल की सैम्पलिंग की गयी । गोदाम के स्टाक सत्यापन में स्टाक रजिस्टर के जितनी होनी चाहिए थी उससे कम पाया गया इस प्रकार भौतिक सत्यापन में 1594 बोरी गेहू तथा 1076 बोरी चावल कम पाया गया। उक्त जाॅच में यह पाया गया कि केन्द्र पर कार्यरत केन्द्र प्रभारी रामकृष्ण दूबे द्वारा केन्द्र पर राष्ट््रीय खादृय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत सौैपें गये पदीय दायित्वों का निर्वहन न करमते हुये बिचौलियों आदि से साठ-गांठ कर खाद्यान की गुणवत्ता में हृास कर कार्य किया जा रहा है। निरीक्षण में यह भी पाया गया कि केन्द्र हलिया पर उपलब्ध चावल में लगभग 10 से 15 प्रतिशत बोरियां में पीला/बदरंग व कहीं-कही क्षतिग्रस्त दाने पाये गये जो कि प्रथम दृष्टया उपभोक्ताओं/उचित दर विक्रताओं को वितरण हेतु उपयुक्त नहीं है। प्र0 संयुक्त निदेषक अभियोजन मीरजापुर ने अपनी आख्या दिनांक 26/12/2020 में उल्लेख्ेा किया है कि अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध धारा-3/7 आवष्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम अपराध किया जाना पाया जाता है।
इसी प्रकार दिनांक 22/8/2020 को केन्द्र लालगंज पर खाद्यान की गुणवत्ता व स्टाक आदि का औचक निरीक्षण / सत्यापन अपर उप जिलाधिकारी मीरजापुर द्वारा किया गया था। सत्यापन में यह पाया गया कि विपणन गोदाम में उपलब का निरीक्षण किया गया उक्त् केन्द्र में उपलब्ध चावलस्टाक 10 पैकेट में सैम्पलिंग की गयी। चाचल की गुणवत्ता मानकों के अनुसार नहीं पाया गया। 10 सैम्पलिंग में 08 सैम्पलिंग ऐसे पाये गये जिसमें कीडे लगे थे। सीलन, पुरानेपन की दुर्गन्ध थी। इसी पकार गेहूॅ की भी सैम्पलिंग की गयी जिसमें भूसा, लई, सीलन पुरानापन आदि पाया गया। जो गुणत्ता मानकों के अनुसार ठीक नहीं पाया गया। इसी प्रकार प्राप्त शिकायत पर उप संभागीय कृशि प्रसार अधिकारी चुनार एवं तहसीलदार चुनार के सुयंक्त टीम के द्वारा जसाधन सहकारी समिति सहसपुरा का जाॅंच कराया गया जिसमें उक्त साधन सहकारी समिति के सचिव श्री गणेष प्रसाद द्वारा माह जुलाई में श्री अश्वनी प्रसाद श्रीवास्तव जो उक्त सचिव के पुत्र हैं को 160 बोरी यूरिया विक्रय की गयी है जो फर्जी है। इससे सपष्ट है कि गणेष प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा अनियमित ढंग से अपने पुत्र के नाम से उर्वरक की बिक्री की गयी है जिससे फर्टीलाइजर मूवमेंट आर्डर 1973 की धारा 3ए तथा एफ0सी0ओ0 1985 एवं आवष्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 का उल्लंघन किया गया है।
सुषील कुमार पटेल के द्वारा उक्त प्रकरणों का संज्ञान लेते हुये धारा-11 आवष्यक वस्तु अधिनियम 19545 के अन्र्तगत प्रदत्त षक्तियों का प्रयो करते हुये अभियुक्त् गणेश प्रसाद श्रीवास्तव पुत्र कृषण प्रसाद श्रीवास्तव नि0ग्राम बरहनी जनपद चन्दौली, विजय कुमार गुप्ता पुत्र भगवान दाास गुप्ता नि0ग्राम विछवट थाना महराजगंज तहसील बदलापुर जौनपुर तथा राककृष्ण दूबे पुत्र उदय नाथ दूबे निवासी ग्राम बलिभद्र पो0 रिखपुर थाना लम्भुआ जनपद सुलतानपुर के विरूद्ध धारा-3/7 आवष्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्रसमक्ष न्यायालय में संस्थित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।