गणतंत्र दिवस पर मीरजापुर में सभी प्रकार की मादक पदार्थों की दुकानें रहेंगी बंद

गणतंत्र दिवस पर मीरजापुर में सभी प्रकार की मादक पदार्थों की दुकानें रहेंगी बंद
मीरजापुर, 21 जनवरी 2026—
जिला मजिस्ट्रेट एवं लाइसेंस प्राधिकारी पवन कुमार गंगवार ने आदेश जारी कर बताया है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर जनपद मीरजापुर में आबकारी की समस्त थोक एवं फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। जारी आदेश के अनुसार आबकारी अनुज्ञापन नियमावली के निबंधन एवं शर्तों के तहत 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती तथा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री प्रतिबंधित रहती है।
इसी क्रम में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर जनपद की सभी आबकारी दुकानें बंद रखना अनिवार्य होगा।

आदेश के तहत थोक अनुज्ञापन एफएल-2/2बी, सीएल-2 तथा फुटकर अनुज्ञापन की समस्त देशी मदिरा की दुकानें (सीएल-5सी/सीएल-5सीसी), कम्पोजिट शॉप, भांग, ताड़ी, बार अनुज्ञापन एफएल-6 (समिश्र) एवं एफएल-7 की सभी दुकानें 26 जनवरी को पूर्णतः बंद रहेंगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि उक्त बंदी के एवज में किसी भी अनुज्ञापी को किसी प्रकार का कोई प्रतिफल अथवा मुआवजा देय नहीं होगा। आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए हैं।

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