*“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत मारपीट व गाली गलौज के अभियोग से सम्बन्धित 03 आरोपियो, प्रत्येक को करायी गई ₹ 01-01 हजार के अर्थदण्ड की सजा —*
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “पीयूष मोर्डिया” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है ।
उक्त अभियान के क्रम में थाना अदलहाट पर मारपीट व गाली गलौज के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई । अभियोजन अधिकारी-जितेन्द्र सिंह, विवेचक-उपनिरीक्षक ब्रह्मानन्द यादव, कोर्ट मुहर्रिर-मुख्य आऱक्षी अनिल कुमार यादव तथा पैरोकार-मुख्य आरक्षी विन्ध्याचल द्वारा प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय सिविल जज(सी.डि.)/एफ.टी.सी. मीरजापुर-अंजुम सैफी द्वारा थाना अदलहाट पर पंजीकृत मु0अ0सं0-145/2016 धारा 323,504 भादवि से सम्बंधित 03 नफर अभियुक्त/अभियुक्ता 1.मुकेश कुमार, 2.मोहन व 3.सुक्खी देवी, प्रत्येक को ₹ 01-01 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गई, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 07 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी ।
गाली गलौज के अभियोग से सम्बन्धित 03 आरोपियो, प्रत्येक को करायी गई ₹ 01-01 हजार के अर्थदण्ड की सजा —*
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