समाचारगौ तस्करी कर ,कमाने वाले व्यक्ति का पुलिस में 12 लाख की...

गौ तस्करी कर ,कमाने वाले व्यक्ति का पुलिस में 12 लाख की संपत्ति किया सीज -मिर्जापुर

वीरेंद्र गुप्ता मिर्जापुर 94 53 82 1310,

*पेशेवर गो-तस्कर गिरोह के गैंगलीडर की गिरोहबन्द अधिनियम के अंतर्गत अपराध से अर्जित 12 लाख की सम्पति की गयी जब्त*
अपराध नियन्त्रण एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान व शातिर अपराधियों पर कार्यवाही के क्रम आज दिनांक 31.10.2020 को पेशेवर गोवंश तस्कर गिरोह के गैंग लीडर फैजान उस्मान पुत्र मोहम्मद उस्मान निवासी 18-सी एल्गिन रोड सिविल लाइन थाना सिविल लाइन जनपद प्रयागराज की 12 लाख की सम्पति थाना मड़िहान पुलिस द्वारा जब्त की गयी, फैजान उस्मान एक शातिर अभ्यस्त गोवंश तस्कर गिरोह का गैंग लीडर है, उक्त गिरोह के विरुद्ध थाना मड़िहान पर मु0अ0स0-179/2020 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट पंजीकृत है। फैजान उस्मान अपने व गैंग के सदस्यों के आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए अपराधिक व समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त है। इस प्रकार विधिसम्मत प्रकिया से भिन्न प्रकिया अपनाकर उसके परिणाम स्वरुप अवैध सम्पति अर्जित की गयी है, उसके पास अन्य कोई ज्ञात व वैध आय के श्रोत नही है, थाना प्रभारी मड़िहान के रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के अनुमोदन के उपरान्त जिलाधिकारी मीरजापुर द्वारा उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए गोवंश तस्कर गिरोह के गैंग लीडर फैजान उस्मान पुत्र मोहम्मद उस्मान निवासी 18-सी एल्गिन रोड सिविल लाइन थाना सिविल लाइन जनपद प्रयागराज के चल सम्पति ट्रक वाहन संख्या यूपी 70 एटी 4450 जिसकी कीमत करीब 12 लाख रुपये है, को जब्त करने का आदेश दिया गया। जिसके अनुपालन में थाना मड़िहान पुलिस द्वारा उक्त चल सम्पति जब्त किया गया।
*विवरण सम्पति-*
1- ट्रक वाहन (10 चक्का) संख्या- यूपी 77 एटी 4450
*आपराधिक इतिहास-*
1-मु0अ0सं0-179/2020 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द अधि0 गैंगेस्टर थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर।
2-मु0अ0सं0-05/2020 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम मड़िहान मीरजापुर।

आज ही डाउनलोड करें

विशेष समाचार सामग्री के लिए

Downloads
10,000+

Ratings
4.4 / 5

नवीनतम समाचार

खबरें और भी हैं