वीरेंद्र गुप्ता मिर्जापुर 94 53 82 1310,
मिर्जापुर पुलिस ने बताया कि
पेशेवर गो-तस्कर गिरोह सदस्य की गिरोहबन्द अधिनियम के अंतर्गत अपराध से अर्जित 08 लाख की सम्पतियां की गयी जब्त*
अपराध नियन्त्रण एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान व शातिर अपराधियों पर कार्यवाही के क्रम आज दिनांक 15.08.2020 को पेशेवर गोवंश तस्कर सरगना व सद्दाम कुरैशी पुत्र असलम कुरैशी निवासी ग्राम पठान टोली थाना चैनपुर जिला भभुआ बिहार के विरुद्ध कार्यवाही की गयी जो एक शातिर अभ्यस्त गोवंश तस्कर गिरोह का सदस्य है,इस गिरोह द्वारा वध हेतु क्रूरतापूर्वक गोवंशों की तस्करी/ चोरी पुलिस से छुपते छुपाते की जाती रही है। सद्दाम कुरैशी अपने व गैंग के सदस्यों के आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए अपराधिक व समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त है। इस प्रकार विधिसम्मत प्रकिया से भिन्न प्रकिया अपनाकर उसके परिणाम स्वरुप अवैध सम्पति अर्जित की गयी है, उसके पास अन्य कोई ज्ञात व वैध आय के श्रोत नही है, थाना प्रभारी अदलहाट के रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के अनुमोदन के उपरान्त जिलाधिकारी मीरजापुर द्वारा उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए गोवंश तस्कर गिरोह के सदस्य गैगस्टर सद्दाम कुरैशी के चल सम्पति पिकअप वाहन संख्या यूपी 67 एटी 1934 जिसकी कीमत करीब आठ लाख रुपये (08 लाख) को जब्त करने का आदेश दिया गया। जिसके अनुपालन में थाना प्रभारी अदलहाट एवं पुलिस बल द्वारा निम्न चल सम्पति जब्त की गई।
*विवरण सम्पति-*
1- पिकअप वाहन संख्या- यूपी 67 एटी 1934
*आपराधिक इतिहास-*
1-मु0अ0स0-18/2020 धारा 420 भा0द0वि व धारा 3/5 क/8 गोवध निवारण व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना अदलहाट मीरजापुर।
2- मु0अ0स0-125/2020 धारा 3 (1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम 1986 थाना अदलहाट मीरजापुर।