
थाना जिगना का मामला है दिनांकः22.07.2025 को अपह्ता के पिता थाने पर आये, उनके द्वारा बताया गया कि रात्रि-02.00 बजे से उनकी 17 वर्षीय पुत्री कही गायब हो गयी है , काफी तलाश करने के बाद भी उसका कहीं पता नही चला । इस सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल प्राथमिकी दर्ज की और अपह्ता की घटना के दिन रात्रि में राहुल शर्मा के साथ उसकी बाइक में बैठ कर चली गयी थी, उससे ये भी बताया कि वह बीए-प्रथम वर्ष की छात्रा है तथा वह बालिक है और उसकी उम्र -19 वर्ष है । अपह्ता के बालिक होने और उसकी इच्छानुलार उसके माता पिता को सुपुर्द कर दिया गया, अगले दिन अपह्ता को मेडिकल परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया । मेडिकल परीक्षण कराने के पश्चात दिनांकः29.07.2025 को मा0न्यायालय के समक्ष बयान हेतु प्रस्तुत किया गया । मा0न्यायालय मे मजिस्ट्रेट के समक्ष अपह्ता द्वारा बताया गया कि घटना में राहुल शर्मा के अलावा उसका चचेरा भाई अनुराग भी सामिल था, अपह्ता के बयान के आधार पर अभियोग में सुसंगत धाराओं का समावेश किया गया । साथ ही साथ अनुराग शर्मा का नाम भी प्रकाश मे लाया गया । किन्तु अपह्ता के बालिक होने उसके द्वारा पुलिस व मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये गये बयानों में भिन्नता के दृष्टिगत अपराध की गम्भीरता को देखते हुए क्षेत्राधिकारी लालगंज को निर्देशित किया गया है कि अपने निकट प्रवेक्षण में सुसंगत साक्ष्यों का विवेचना मे सामिल
करायें साथ ही साथ सही अभियुक्तों का पता लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करायें । इसके अलावा मा0न्यायालय में समुचित पैरवी करते हुए अपराधियों को कठोर से कठोर सजा दिलवाये ।