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दहेज हत्या के मामले में पति को 10 वर्ष के कारावास की सजा*

*जनपद मीरजापुर* *दिनांक-05.12.2020*

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थाना हलिया में सन् 2013 में पंजीकृत मु0अ0स0 106/2013 धारा 498 ए, 304 बी भा0द0वि0 व ¾ डी0पी0 एक्ट सत्र परीक्षण सख्या 202/2013 के प्रकरण में तात्कालिक क्षेत्राधिकारी लालगंज अमित किशोर श्रीवास्तव द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना,एवं शासकीय अधिवक्ता सच्चितानंद तिवारी (ADGC) श्रीधर पाल (ADGC) तथा कोर्ट मोहरिर्र का0 विजय कुमार व म0का0 मंजू राय द्वारा मजबूती से साक्ष्यो व गवाहों न्यायलय में समय में प्रस्तुत व जिरह करने व पैरोकार का0 लल्लू राम के पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक -05.12.2020 को मुकदमें के अभियुक्त (मृतका का पति) अमृतलाल पुत्र झुरू पाल निवासी औरा थाना हलिया मीरजापुर को उपरोक्त अभियोग में धारा 304 बी भा0द0वि0 में 10 वर्ष का कारावास,धारा 498 ए भा0द0वि0 में 02 वर्ष का कारावास व ₹3000 का अर्थ दंड से दण्डित किया गया,अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा, तथा धारा 04 डी0पी0 एक्ट में 02 वर्ष का कारावास व ₹3000 का अर्थ दंड से दण्डित किया गया,अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा, उक्त सजा माननीय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 प्रथम मीरजापुर द्वारा सुनाई गई।

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