दो गणना प्रपत्र पर हस्ताक्षर करके जमा करने पर एक वर्ष की हो सकती है सजा

किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में कई जगहों पर है उसे या उसके परिवार के सदस्यों को सिर्फ एक गणना प्रपत्र पर करना होगा हस्ताक्षर

मीरजापुर 20 नवम्बर 2025- जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी पवन कुमार गंगवार ने जारी अपने एक आदेश के तहत सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि अर्हता तिथि 01.01.2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के सम्प्रति चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के के दौरान जिस किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में कई जगहों पर है, उसे कई जगहों पर गणना प्रपत्र मिल सकता है, लेकिन उसे या उसके परिवार के सदस्यों को सिर्फ एक गणना प्रपत्र पर हस्ताक्षर करना होगा और एक व्यक्ति का नाम एक ही जगह पर होगा। एक से अधिक गणना प्रपत्र पर हस्ताक्षर करके जमा करने पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही एवं एक वर्ष तक की जेल हो सकती है।

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