
तेलियागंज प्रकरण में मजदूरी विवाद को बताया असल कारण, कोर्ट के आदेश से दर्ज हुआ मुकदमा
मिर्जापुर।
तेलियागंज स्थित धर्मशाला प्रकरण में नया मोड़ तब आया जब ड्रामलगंज थाना क्षेत्र के निवासी पन्नालाल पुत्र भगवत ने मीडिया के सामने अपने बयान में कहा कि उक्त घटना में न तो किसी प्रकार की अश्लील हरकत हुई और न ही उसकी पत्नी के साथ किसी तरह का यौन शोषण हुआ है। उन्होंने बताया कि यह मामला केवल मजदूरी और धक्का-मुक्की से संबंधित है, जिसे कुछ लोगों ने बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर दिया।
पन्नालाल ने आरोप लगाया कि ठेकेदार ताराचंद नामक व्यक्ति ने उन्हें धर्मशाला में काम दिलवाया था, लेकिन बाद में उसकी मजदूरी नहीं दी गई। यही विवाद आगे बढ़कर कोर्ट तक पहुंचा।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि “मैंने किसी भी व्यक्ति पर यौन उत्पीड़न या अश्लील हरकत का आरोप नहीं लगाया था। मामला केवल मजदूरी को लेकर था।”
इस बीच, विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट, मिर्जापुर ऋचा जोशी की अदालत ने 03 अक्तूबर 2025 को पन्नालाल की शिकायत पर तीन नामजद व्यक्तियों —सहित दो अज्ञात के विरुद्ध कटरा कोतवाली में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था।
मामला न्यायालय से पुलिस तक पहुंचते ही शहर में चर्चा का विषय बन गया है।
व्यापार जगत के कई लोगों ने इस घटनाक्रम पर चिंता जताते हुए कहा कि यदि किसी मजदूरी विवाद को गलत रूप देकर प्रतिष्ठित लोगों के खिलाफ मुकदमे दायर किए जा रहे हैं तो यह कानून के दुरुपयोग की श्रेणी में आएगा।
वहीं दूसरी ओर, नामजद लोगों का कहना है कि “यह पूरा षड्यंत्र कुछ बिचौलियों और ठेकेदार के इशारे पर रचा गया है, ताकि हमें अपमानित किया जा सके।”
इस घटना को लेकर अब पुलिस और न्यायालय दोनों ही पक्षों से आगे की जांच की प्रतीक्षा की जा रही है।