नाबालिक के साथ छेड़खानी करने वाले अभियुक्त को 04 वर्ष के कारावास की सजा

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*जनपद मीरजापुर* *दिनांक-06.11.2020*

*नाबालिक के साथ छेड़खानी करने वाले अभियुक्त को 04 वर्ष के कारावास की सजा*

थाना चुनार में सन् 2017 में पंजीकृत मु0अ0स0 458/2017 धारा 354 ख,452 भा0द0वि0 व 7/8 पॉक्सो एक्ट सत्र परीक्षण सख्या 67/2017 के प्रकरण में उ0नि0 शाहिद खां द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना,एवं शासकीय अधिवक्ता सुनीता गुप्ता (ADGC) व सनातन कुमार (ADGC) तथा कोर्ट मोहरिर्र हे0का0 पुष्पा गुप्ता व का0 विट्टू सिंह द्वारा मजबूती से साक्ष्यो व गवाहों न्यायलय में समय में प्रस्तुत व जिरह करने व पैरोकार हे0का0 शिवकुमार यादव के पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 06.11.2020 को मुकदमें का अभियुक्त मुनाउ उर्फ मुन्ना पुत्र रामधनी साहनी निवासी आराजी लाईन सुल्तानपुर थाना चुनार मीरजापुर को उपरोक्त अभियोग में धारा 452 भा0द0वि0 में 03 वर्ष का कारावास, तथा 05 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया,अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा, तथा धारा 354 ख भा0द0वि0 व समतुल्य धारा 08 पॉस्को एक्ट में 04 वर्ष का कारावास व ₹20000 का अर्थ दंड से दण्डित किया गया,अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा, अर्थदण्ड की सम्पूर्ण धनराशि बतौर प्रतिकर पीडिता को प्रदान की जायेगी, उक्त सजा माननीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायधीश (पॉक्सो एक्ट) मीरजापुर द्वारा सुनाई गई।