समाचारनाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की सजा

नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की सजा


*जनपद मीरजापुर ।*
दिनांकः 26.10.2021
*मीरजापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को मा0न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 20,000.00/- के अर्थदण्ड की सुनाई गई सजा —*
जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के नेतृत्व में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी चुनार की देखरेख में थाना चुनार पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को मा0न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 20,000.00/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई ।
*घटना का संक्षिप्त विवरण—*
दिनांक 03.12.2013 को थाना चुनार पर एक व्यक्ति की तहरीर के आधार पर नामजद अभियुक्त के विरुद्ध वादी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-892/2013 धारा 376 भा0द0वि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था । जिसमें त्वरित कार्यवाही करते हुए वाछिंत अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था ।
उक्त अभियोग के विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर थाना चुनार पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल द्वारा प्रकरण को गंभीरता को देखते हुए समयानुसार समस्त गवाहों एवं साक्ष्यों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी पैरवी की गई । जिसके सफल परिणामस्वरूप उक्त अपराध को कारित करने वाले आरोपी को आज दिनांक 26.10.2021 को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) / अपर सत्र न्यायाधीश मीरजापुर द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 20,000.00/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई । अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा तथा अर्थदण्ड की सम्पूर्ण धनराशि पीड़िता को बतौर प्रतिकर प्रदान की जायेगी ।
*सजायाफ्ता अभियुक्त—*
प्रदीप कुमार सोनकर

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