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नाबालिक के साथ दुष्कर्म के आरोप में युवक को 20 वर्षों का कठोर कारावास ,मिर्जापुर



*मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सम्बन्धित अपराध में अर्थदंड सहित 20 वर्षों का कठोर कारावास की करायी गयी सजा —*
अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर ‘संतोष कुमार मिश्रा’ द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सम्बन्धित अपराध में प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी पैरवी कराई गयी । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय द्वारा अभियुक्त को नाबालिक के साथ दुष्कर्म के आरोप में दण्डित करते हुए 20 वर्षों का कठोर कारावास व ₹82 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।
*घटना का संक्षिप्त विवरण—*
दिनांकः 21.04.2021 को थाना पड़री पर वादी द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध अपनी (वादी की) नाबालिक पुत्री को बहला फुसला कर भगाने व दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई थी जिसके आधार पर थाना पड़री पर मु0अ0सं0-57/2021 धारा 504,506,363,366,376 भादवि व धारा 4 पॉक्सों एक्ट पंजीकृत कर तत्काल नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था । पुलिस अधीक्षक मीरजापुर ‘संतोष कुमार मिश्रा’ द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत उक्त महिला सम्बन्धित अपराध को प्राथमिकता देते हुए थाना पड़री पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए प्रवाभी एवं सशक्त पैरवी कराया गया । जिसके फलस्वरूप मा0न्यायालय SPL (J) POCSO Act.मीरजापुर महिला सम्बन्धित उपरोक्त अपराध में दोषी पायें जाने पर अभियुक्त को 20 वर्षों का कठोर कारावास एवं ₹82 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
*सजायाफ्ता अभियुक्त —*
मनीष उर्फ मोनू निवासी गुरखुल्ली पो0 हिनौती थाना पड़री जनपद मीरजापुर ।

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