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नाबालिक बालिका के साथ मारपीट, छेड़-छाड़ अश्लील हरकत के मामले में 03 वर्ष का साधारण कारावास व ₹6500 के अर्थदण्ड की सजा ,मिर्जापुर

*मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सम्बन्धित अपराधों में अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व अर्थदण्ड की करायी गयी सजा —*
अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सम्बन्धित अपराध में


प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी पैरवी कराई गयी । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय द्वारा एक नफर अभियुक्त को नाबालिक के साथ लैंगिक उत्पीड़न के आरोप में दण्डित करते हुए 03 वर्ष का साधारण कारावास व ₹6500 के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।
*घटना का संक्षिप्त विवरण-*
दिनांकः 16.03.2020 को थाना अहरौरा पर एक महिला (वादिनी) द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध नाबालिक बालिका के साथ मारपीट, छेड़-छाड़ करना, अश्लील हरकते व धमकी देने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई थी जिसके आधार पर थाना अहरौरा पर मु0अ0सं0-33/2020 धारा 323,354ख,504,506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर तत्काल नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था । पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत उक्त महिला सम्बन्धित अपराध को प्राथमिकता देते हुए थाना अहरौरा पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए प्रवाभी एवं सशक्त पैरवी कराया गया । जिसके फलस्वरूप मा0न्यायालय POCSO Act. मीरजापुर द्वारा महिला सम्बन्धित उपरोक्त अपराध में धारा 323,354ख,504,506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत दोषी पायें जाने पर अभियुक्त अनिल कुमार उर्फ पिन्टू कुमार पुत्र रामधनी चौहान निवासी कटरा थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर को 03 वर्ष का कारावास एवं ₹6500 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
*सजायाफ्ता अभियुक्त —*
अनिल कुमार उर्फ पिन्टू

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