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नाबालिग के साथ छेड़खानी करने वाले अभियुक्त को मा0न्यायालय द्वारा 04 वर्ष के कठोर कारावास


मिर्जापुर पुलिस में बताया कि
*मीरजापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिग के साथ छेड़खानी करने वाले अभियुक्त को मा0न्यायालय द्वारा 04 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 15,000.00/- के अर्थदण्ड की सुनाई गई सजा —*
जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन मीरजापुर व क्षेत्राधिकारी चुनार के नेतृत्व में थाना जमालपुर पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिग के साथ छेड़खानी करने वाले अभियुक्त को मा0न्यायालय द्वारा 04 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 15,000.00/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई ।
*घटना का संक्षिप्त विवरण—*
दिनांक 26.04.2015 को थाना जमालपुर क्षेत्रान्तर्गत निवासी एक व्यक्ति की तहरीर के आधार पर नामजद अभियुक्त के विरुद्ध वादी की नाबालिग पुत्री के साथ छेड़खानी करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-937/2015 धारा 354(क), 509 भा0द0वि0 व 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था । जिसमें त्वरित कार्यवाही करते हुए वाछिंत अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था ।
उक्त प्रकरण के संबंध में विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर थाना जमालपुर पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से समयानुसार समस्त गवाहों एवं साक्ष्यों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गई । जिसके सफल परिणामस्वरूप उक्त अपराध कारित करने वाले आरोपी को आज दिनांक 16.08.2021 को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) / अपर सत्र न्यायाधीश मीरजापुर द्वारा 04 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 15,000.00/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई ।
*सजायाफ्ता अभियुक्त—*
• कैलाश बिन्द पुत्र कल्लू बिन्द निवासी बसन्तपुर(काँघी डबक) थाना जमालपुर मीरजापुर ।

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