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न्यायालय ने सुनाई सिपाही को 10 वर्ष की कठोर कैद और 50 हजार का जुर्माना ।मडिहान थाने में तैनाती के दौरान एक युवती को शादी का झांसा देकर करता रहा दुराचार ।आरोपी सिपाही प्रभुशरण यादव सोनभद्र के सुकृत गाँव का है निवासी ।

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