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पेशेवर अपराधी की गिरोहबन्द अधिनियम के अंतर्गत अपराध से अर्जित 01 करोड़ 05 लाख की सम्पति की गयी जब्त, Mirzapur


वीरेंद्र गुप्ता मिर्जापुर 94 53 82 1310
*जनपद-मीरजापुर*
*दिनांक 08.04.2021*

मिर्जापुर पुलिस ने बताया कि पेशेवर अपराधी की गिरोहबन्द अधिनियम के अंतर्गत अपराध से अर्जित 01 करोड़ 05 लाख की सम्पति की गयी जब्त की गई है।
अपराध नियन्त्रण एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान व शातिर अपराधियों पर कार्यवाही के क्रम आज दिनांक 08.04.2021 को पेशेवर अपराधी बाबू खा निवासी तरकापुर थाना को0 शहर मीरजापुर की 01 करोड़ 05 लाख ( अनुमानित किमत) की सम्पति थाना को0 देहात पुलिस द्वारा जब्त की गयी। बाबू खां उर्फ मो0 आजम एक शातिर अभ्यस्त गिरोह बन्द अपराधी है, उक्त गिरोह के विरुद्ध थाना को0 देहात पर मु0अ0स0-64/2021 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट पंजीकृत है। बाबू खां उर्फ मो0 आजम अपने व गैंग के सदस्यों के आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए अपराधिक व समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त है। इस प्रकार विधिसम्मत प्रकिया से भिन्न प्रकिया अपनाकर उसके परिणाम स्वरुप अवैध सम्पति अर्जित की गयी है, उसके पास अन्य कोई ज्ञात व वैध आय के श्रोत नही है, थाना प्रभारी को0 देहात के रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के अनुमोदन के उपरान्त जिलाधिकारी मीरजापुर द्वारा उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए शातिर गिरोह बन्द अपराधी बाबू खा निवासी तरकापुर थाना को0 शहर मीरजापुर के अचल सम्पति ग्राम फुलियारी तहसील मड़िहान जनपद मीरजापुर में स्थित क्रय शुदा जमीन पर बना फार्म हाउस जिसकी कीमत करीब 01 करोड़ 05 लाख रुपये है, को जब्त करने का आदेश दिया गया था। जिसके अनुपालन में उपजिलाधिकारी मड़िहान के नेतृत्व थाना प्रभारी निरीक्षक को0 देहात, प्रभारी निरीक्षक पड़री पुलिस व राजस्व की संयुक्त टीम द्वारा उक्त अचल सम्पति जब्त की गयी।
*विवरण सम्पति-*
अचल सम्पति ग्राम फुलियारी तहसील मड़िहान जनपद मीरजापुर में स्थित क्रय शुदा जमीन पर बना फार्म हाउस
जिसकी कीमत करीब 01 करोड़ 05 लाख रुपये है।

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