जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी (आत्मा योजनान्तर्गत गवर्निंग बोर्ड एवं नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन योजनान्तर्गत कार्यकारी समिति (DFSMEC) की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गयी। जिसमें जिलाधिकारी ने सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी (आत्मा योजनान्तर्गत तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 के कार्य योजना का अनुमोदन किया तथा वर्ष 2020&-21 में होने वाले कार्यक्रमों के प्रति कोविड-19 के दृष्टिगत अपना मार्गदर्शन दिये। वर्ष 2019&-20 में हुए कार्यो की समीक्षा भी जिलाधिकारी द्वारा किया गया। इस बैठक में किसान योगेन्द्र कुमार सिंह] ग्राम- खानपुर] विकास खण्ड- सीखड़ ने आत्मा योजनान्तर्गत राज्य के बाहर भ्रमण पर किसानों को भेजने के सम्बन्ध में अपना विचार विमर्श प्रस्तुत किया तथा उनके द्वारा बताया गया कि किसानों को राज्य के बाहर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में जाने से उनको खेती के बारे में नई-नई तकनीकी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बैठक में प्रमोशन आफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इनसीटू आफ क्राप रेजीड्यू योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना हेतु ग्राम- भड़ेवल] विकास खण्ड- जमालपुर एवं ग्राम- शिकारपुर विकास खण्ड- नरायनपुर का लाटरी निकाला गया] जिसमें ग्राम- शिकारपुर विकास खण्ड- नरायनपुर का चयन हुआ। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अविनाश सिंह] उप कृषि निदेशक अशोक उपाध्याय] कृषि विज्ञान केन्द्र के अध्यक्ष श्रीराम सिंह, अग्रणी जिला प्रबन्ध] सहायक निदेशक मत्स्य] जिला उद्यान अधिकारी] जिला प्रबन्धक नाबार्ड] पशु चिकित्साधिकारी] जिला पंचायत राज अधिकारी] भूमि संरक्षण अधिकारी रा0जला0] सहायक निदेशक (मृ0प0क0] सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारी समितियां] जिला सूचना अधिकारी एवं अग्रणी कृषक उपस्थित रहे।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत जिन पात्र कृषकों के द्वारा अपना पंजीकरण करा लिया गया है परन्तु अब तक उन कृषकों को योजना का लाभ नही मिल रहा है वे किसान अपने सम्बन्धित वि0ख0 के राजकीय कृषि बीज गोदाम पर अपने आधार व बैकं पासबुक की छाया-प्रति ले जाकर इनवैलिड आधार व आधार में नाम मिसमैच को सही कराये। साथ ही जिन कृषको द्वारा अब तक पात्र होते हुए भी अपना पंजीकरण नही कराया गया है वे किसान सहज जन सेवा केन्द्र से अपना पंजीकरण कराते हुए आधार एवं बैंक पासबुक की छाया प्रति तथा खतौनी व पी0एम0 किसान घोषण पत्र भरकर अपने सम्बन्धित वि0ख0 के राजकीय कृषि बीज गोदाम पर तथा अपने तहसील में एक एक प्रति जमा करना सुनिश्चित करें। साथ ही जिन कृषको का पी0एम0 किसान योजना के अन्तर्गत धनराशि दूसरे के खाते मे जा रही है ऐसे कृषक अपने प्रार्थना पत्र के साथ आधार एवं बैंक पासबुक की छाया प्रति सम्बन्धित वि0ख0 के राजकीय कृषि बीज गोदाम पर जमा करे। इसके अतिरिक्त जो कृषक अपात्र की श्रेणी मे आते है जैसे-भूतपूर्व एवं वर्तमान में संवैधानिक पदधारक (ऐसा पद जो संविधान के अन्तर्गत आता है), भूतपूर्व /वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री/सदस्य लोकसभा] राज्य सभा] राज्य विधान पंरिषद] भूतपूर्व अथवा वर्तमान नगर महापालिका मेयर/ग्राम प्रधान] भूतपूर्व] वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष] केन्द्र व राज्य सरकार के कार्यालय के विभागो के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी ] केन्द्र और राज्य सहायतित अर्द्वसरकारी संस्थान तथा राज्य सरकार से सम्बद्व समस्त कार्यालय व स्वायत्तशासी संस्थान तथा स्थानीय निकायों के नियमित कार्मिक ( ¼चतुर्थ श्रेणी समूह **घ** के कार्मिकों को छोड़कर) आयकर दाता ] सेवानिवृत पेंषन धारक जिसकी पेंशन रु0 10 हजार या उससे अधिक है ¼चतुर्थ श्रेणी समूह **घ** के कार्मिकों को छोड़कर) (पेशेवर डॉक्टर] इंजीनियर] अधिवक्ता, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट व आर्किटेक आदि जो पेशे के लिए पंजीकरण करने वाले संस्था में पंजीकृत है और अपना पेशा कर रहे हS अथवा लाभार्थी परिवार की जोत किसी संस्था से सम्बन्धित है। और यदि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे है तो bharatkosh.gov.in की वेबसाईट पर धनराशि को जमा कर दे ।