समाचारप्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना के प्रगति की की गयी समीक्षा-MIRZAPUR

प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना के प्रगति की की गयी समीक्षा-MIRZAPUR

9453821310- मीरजापुर, 02 मार्च, 2019- जिलाधिकारी अनुराग पटेल के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी प्रियंका निरंजन के द्वारा आज कलेक्ट्रेट सभागार में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिये संचालित प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना के प्रगति की समीक्षा की गयी। इस दौरान कम प्रगति पर मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा कडी नाराजगी व्यक्त करते हुये सहायक श्रमायुक्त को निर्देशित किया गया कि विकास खण्डवार कैम्प लगाकर अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण करायें ताकि योजना का लाभ उन्हें मिल सके। उन्होंने बैठक में उपस्थित अपर मुख्य चिकित्साधिकारी व जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित करते हुये वे सभी आशाओं तथा आंगनवाडी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं का भी अभियान चलाकर योजना से जोडने का कार्य करें। इसी प्रकार उपायुक्त मनरेगा तथा उपायुक्त एन0आर0एल0एम0 समूह को महिलाओं तथा मनरेगा में कार्यरत श्रमिकों का भी पंजीकरण कर योजना का लाभ दिलायें। सभी विभागीय अधिकारियों से भी कहा कि अपने-अपने विभाग के आउटसोर्सिंग के सभी संविदा कर्मियों जो मानक में आते हों उनका भी पंजीकरण कराया जाये। उन्होंने कहा कि सभी विकास खण्ड अधिकारी योजना के लक्ष्य की पूर्ति अधिकतम 12 मार्च तक पूर्णं कराये इसके लिये प्रत्येक ग्राम पंचायतवार 50-50 का लक्ष्य ग्राम पंचायत अधिकारियों के द्वारा निर्देशित किया जो वे वे असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का पंजीकरण करायें।

इस अवसर पर सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि दिनांक 05 मार्च मंगलवार को तहसील दिवस के अवसर पर तहसील लालगंज तथा दिनांक 06 मार्च बुद्धवार को विकास खण्ड हलिया तथा दिनांक 07 मार्च 2019 वृहस्पतिवार को जनपद के सभी प्राथमिक व सामुदायिक स्वाथ्य केन्द्रों पर कैम्प लगाकर पंजीकरण कराया जायेगा। उन्होंने योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुये बताया कि प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना एक स्वैच्छिक अंशदायी पेंशन स्कीम हैं जिसकी कार्यदायी संस्था भारतीय जीवन बीमा निगम हैं। उन्होंने बताया कि इस योयजना में असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले वह सभी व्यक्ति पात्र होगें जिनकी आयु 18 से कम न हो तथा 40 वर्षं से अधिक न हो तथा उनकी मासिक आय 15000/ से अधिक नही होनी चाहिए तथा आधार कार्ड हो बैंक में उनके नाम से अपना बचत खाता हो। योजना के अन्तर्गत पंजीकृत होने की व्यवस्था अत्यन्त सरलीकृत हैं। योजना में पंजीयन के लिये केवल अधार कार्ड तथा बैंक पासबुक की छाया प्रति होनी चाहिए तथा आवेदक को अपना मोबाइन नम्बर पंजीयन के समय बताना होगा। इसके अलावा कोई अन्य अभिलेख तथा प्रमाण पत्र का जरूरत नहीं होगी। उन्होंने बताया कि आवेदन लाभ प्राप्त करने के लिये आवेदक जो प्रतिमाह नियमित अंशदान 80 वर्षं पूर्णं होने तक जमा करना होगा जिसकी राशि उसकी आयु के अनुसार न्युनतम 55 रू तथा अधिकतम 200 रूपये तक नियत की जायेगी तथा 60 वर्षं की आयु पूर्णं होने के बाद न्यूनतम 3000रू0 प्रतिमाह की दर से पेंशन दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक लोगों को जोडकर योजना का लाभ उठायें। बैठक में जिला विकास अधिकारी, उपायुक्त एन0आर0एल0एम0, मनरेगा, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, सहायक श्रमायुक्त, सभी खण्ड विकास अधिकारी के अलावा सम्बंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

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