समाचारप्रातः 6 बजे से सायं ६ बजे तक चलाएगी जायेगी नाव

प्रातः 6 बजे से सायं ६ बजे तक चलाएगी जायेगी नाव


जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक पंडा समाज के अध्यक्ष ने नाविक समाज के पदाधिकारियों के साथ बैठक में शर्तों के आधार पर नाव चलाने की बनी सहमति

प्रत्येक नाव में रहेगा लाइव जैकेट

जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार एवम पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सिंह तथा पडा समाज के अध्यक्ष पंकज द्विवेदी के साथ आज नाविक समाज के अध्यक्ष राम राज एवम तीन अन्य सदस्यों बसंत लाल ,बनारसी एवम धर्मेंद्र के साथ प्रशासनिक भवन विंध्याचल में नाव चलाने के बारे में वार्ता की गई ।इस दौरान नाविक समाज के द्वारा दिए गए शर्तों के आधार पर नाविकों को जिलाधिकारी ने नाव चलने की सहमति प्रदान की। जिलाधिकारी ने कहा प्रात 6 बजे से शाम 6 बजे तक नाव संचालन किया जाएगा ।प्रत्येक नाव में पर्याप्त मात्रा में लाइव जैकेट उपलब्ध रहे तथा नाविक के साथ यात्रियों के लाइव जैकेट पहने के बाद ही नाव चालू किया जाएगा। उम्हीने ये भी कहा कि कोई भी नाविक यात्रियों को लेकर गंगा पार नहीं जायेगा तथा नाविक कि उम्र 20 वर्ष से कम नही होना चाहिए। मौसम को देखते हुए नौका का संचालन नही किया जाएगा तथा शराब एवम किसी मादक पदार्थ का सेवन नाविक के द्वारा संचालन के दौरान प्रतिबंधित रहेगा । गंगा के उस पार नाविक सवारी को छोड़कर नहीं आएगा जो नाव गंगा पार जायेगा वह अपने देख रेख् में स्नान कराकर ही वापस आएगा। प्रत्येक नाव पर क्षमता के अनुसार ही सवारी को बैठाया जायेगा कोई भी स्टीमर बोट घाट पर स्पीड में नही चलाएगा। बीच गंगा में अथवा चलती नाव पर सेल्फी अथवा फोटो खींचना सख्त मनाही होगी। इस पर नाविक स्वयं विशेष ध्यान देंगे । सभी घाटों पर नौका का संचालन नंबर से ही किया जाएगा। यात्री जिस नाव पर जाना चाहेगा। उसको उसी नाव पर जाने दिया जाए जबरजस्ती न करें। अपने नाव पर किसी फोटोग्राफर को बैठा कर नही ले जायेंगे। जो नाव जिस घाट के लिए पंजीकृत है उसी घाट से संचालन करें। जिलाधिकारी ने कहा कि नौका संचालन में किसी भी प्रकार का घटना घटती या किसी नाविक के द्वारा शर्तों का उल्लघंन किया जाता है तो नाव संचालन पर रोक लगाते हुए संबंधित के विरूद्ध कारवाई कराई जाएगी। सभी नाव पर नेम प्लेट लगे रहेंगे नेम प्लेट में नाविक का नाम व पिता का नाम यात्रियों की क्षमता व लाइसेंस नंबर अंकित रहेगा। सभी नाविक नाव चलते हुए अपना ड्रेस एवम आईडी कार्ड साथ रखेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि वार्ता के दौरान सहमति बनी शर्तों की उल्लघंन न हो इसके निगरानी के लिए तीन सदस्यीय कमिटी का घटना किया गया है जिसमे नगर पालिका ,राजस्व विभाग ,तथा पुलिस विभाग के कर्मी रहेंगे तथा नाव संचालन की निगरानी करेंगे । यदि मानकों का उल्लघंन किया जाता हुआ पाया जाता तो नाव संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाएगी। पुलिस अधिक्षक ने कहा कि किसी भी दुर्घटना होने तथ सहमति बनी सर्तों का उल्लघंन करने पर मुकदमा दर्ज कर करवाई की जाएगी।जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी परेसनी आने पर नाविक समाज के पदाधिकारी सीधे नगर मजिस्ट्रेट अथवा हमसे संपर्क कर अवगत करा सकते हैं। बैठक में अपर जिलाधिकारी शिव प्रताप शुक्ल,नगर मजिस्ट्रेट विनय कुमार सिंह ,क्षेत्राधिकारी नगर प्रभात राय ,अपर मुख्य अधिकारी नीतू भदौरिया उपस्थित रहें।

आज ही डाउनलोड करें

विशेष समाचार सामग्री के लिए

Downloads
10,000+

Ratings
4.4 / 5

नवीनतम समाचार

खबरें और भी हैं