
जिलाधिकारी के पहल पर अपर जिलाधिकारी द्वारा बालू खनन पट्टा क्षेत्रों की जॉच से खनन माफियाओ में हड़कम्प कूटरचित तरिके से फर्जी ई एम 0 एम0-11 तैयार कर उपखनिज परिवहन करते ये पाये जाने पर ट्रैक्टर मय ट्राली किया गया सीज ।
वाहन स्वामी व चालक विरूद्ध विभिन्न धाराओं में एफ 0 आई ० आर ० दर्ज कर की गयी कार्यवाही जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार द्वारा खन्न क्षेत्रों में अवैध ढंग से किये जा रहे परिवहन एवं ओवर लोडिंग वाहनो के विरुद्ध अभियान पर खनन माफियाओं में खलबली स्थिति बनी हुई हैं । जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में अपर जिलाधिकारी ( वि ० / रा ० ) एवं ज्येष्ठ खान अधिकारी , मीरजापुर के निर्देशन में खान अधिकारी मीरजापुर एवं सर्वेक्षक , खनिज विभाग मीरजापुर द्वारा दिनांक 29.04.2022 को जनपद – मीरजापुर के तहसील सदर स्थित ग्राम – गोगांव में साधारण बालू के खनन पट्टा क्षेत्रों की जांच हेतु जा रहे थे । ग्राम- हरगढ़ में नहर के पास गोगांव की ओर से आते हुये एक ट्रैक्टर मय ट्राली जिसमें बालू लदा हुआ था को रोककर परिवहन प्रपत्र ई एम 0 एम 0 – 11 की जांच की गयी । वाहन ट्रैक्टर चालक द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र ई ० एम ० एम०-11 संख्या – 3162210921510638 की जांच www – upmines upsdc – gov- पद वेबसाइट से की गयी । जिसमें ज्ञात हुआ कि चालक द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र ई एम 0 एम0-11 कूटरचित तरिके से फर्जी तैयार कर उपखनिज साधारण बालू का अवैध खनन कर परिवहन किया जा रहा था । उक्त वाहन ट्रैक्टर मय ट्राली जिसका चेचिस संख्या 926114143369 व पंजीकरण संख्या – UP 63AF 3598 ( आयसर सिल्वर रंग ) को होमगार्ड की सहायता से थाना – जिगना की अभिरक्षा में देते हुये उपरोक्त वाहन के स्वामी / चालक विरूद्ध भ ० द ० सं ० की धारा 419 , 420 , 467 , 468 , 471 , 379 व 411 एवं लोकसम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम -1984 की धारा 03. खान एवं खनिज ( विकास एवं विनियमन ) अधिनियम 1957 की धारा 4 व 21 एवं उ 0 प्र 0 उपखनिज ( परिहार ) नियमावली , 1963 के नियम -3 57 व 70 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है ।