समाचारबसों में कोई भी यात्री खड़ा होकर यात्रा नहीं करेगा, मिर्जापुर

बसों में कोई भी यात्री खड़ा होकर यात्रा नहीं करेगा, मिर्जापुर

वीरेंद्र गुप्ता 94 53 82 1310
गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 40-3/2020- डीएम-1 (ए) दिनांक 29 जून 2020 कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन गतिविधियों को प्रारंभ करने की संबंध में दिशा-निर्देश (अनलॉक-2) निर्गत किए गए हैं। जनपद के प्राइवेट बस ऑपरेटरों द्वारा जनपद की सीमा में बस संचालन की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

1. बस ऑपरेटरों द्वारा सवारी बैठाए जाने से पूर्व उनकी थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से की जाएगी एवं अपनी बस में नियमित सैनिटाइजेशन की व्यवस्था कराया जाएगा।
2. बिना फेस-मास्क/ फेस-कवर लगाए हुए किसी भी यात्री को बस में नहीं बैठाया जाएगा।
3. परमिट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। परमिट में निर्धारित सीट क्षमता के अनुरूप ही यात्री बस में बैठाए जाएंगे, स्टैंडिंग की अनुमति नहीं होगी।
4. किसी यात्री के करोना (कोविड-19) के सामान्य लक्षण जैसे बुखार, खांसी एवं जुकाम आदि के प्रकट होते ही तत्काल बस के चालक एवं परिचालक के द्वारा कंट्रोल रूम दूरभाष संख्या- 05442-256357 पर सूचना अनिवार्य रूप से देना सुनिश्चित करेंगे।
5. बस का संचालन रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक़ नहीं किया जाएगा।

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