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भौतिक स्टाम्पों का स्टाक समाप्त न हो जाये तब तक ई-स्टाम्पिंग प्रणाली से स्टाम्प संबंधी कार्य किये न किये जायें।

पांच हजार एवं उससे अधिक मूल्य वर्ग के गैर-न्यायाकि भौतिक स्टाम्पो का स्टाक समाप्त होने के बाद ही ई-स्टाम्पिंग प्रणाली की जाये लागू

मीरजापुर 21 अक्टूबर 2023- जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने जारी अपने एक आदेश के तहत भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के प्राविधानो के अन्तर्गत प्रदेश के कोषागारों/उपकोषागारों के माध्यम से रु0 10 से लेकर रु0 25000 मूल्य वर्ग के गैर न्यायिक भौतिक स्टाम्पो का विक्रय किया जाता है। प्रदेश मे वर्ष 2013 से ई-स्टाम्पिंग प्रणाली लागू किये जाने के उपरान्त गैर न्यायिक भौतिक स्टाम्पों की बिकी मे/खपत में उल्लेखनीय कमी हो गई है। इस कारण से स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा अब रू0 5000/- मूल्य वर्ग से अधिक के गैर-न्यायिक भौतिक स्टाम्प का कय, मुद्रण एवं परिवहन नही किया जा रहा है। कोषागारों/उपकोषागारो मे इन भौतिक स्टाम्पों के लम्बी अवधि तक रखने में कई कारणों से भौतिक स्टाम्प पेपर के डैमेज (क्ंउंहम) होने की सम्भावना बनी रहती है और इनके रख-रखाव सुरक्षा में अनावश्यक संसाधन की खपत होती है। कोषागारों/उपकोषागारों मे उपलब्ध अबिकीत भौतिक स्टाम्पों का सुनियोजित एवं समयबद्ध निस्तारण किया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही निदेशक कोषागार उ0प्र0 जवाहर भवन लखनऊ के द्वारा मा0 वित्त मंत्री जी द्वारा प्रदेश के कोषागारों की कार्यप्रणाली की दिनांक 27.09.2023 एवं 05.10.2023 समीक्षा की गयी है जिसमे उनके द्वारा कोषागारों मे उपलब्ध रु0 5000/- एवं अधिक मूल्य वर्ग के भौतिक स्टाम्पों के त्वरित निस्तारण पर बल दिया गया है और उनके द्वारा यह निर्देश दिये गये है कि ऐसे जनपद जहां विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, औद्यौगिक विकास प्राधिकरण इत्यादि जैसी संस्थाए कार्यरत हो तथा जहां नियमित रुप से बड़े मूल्य की सम्पत्तियों का पंजीकरण हो रहा है वहां भौतिक स्टाम्पों के निस्तारण के संबंध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 16.06.2023 की व्यवस्थानुसार ई- स्टाम्पिंग की व्यवस्था को स्थगित रखते हुए भौतिक स्टाम्पों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर कराया जायें। जहां बड़े मूल्य वर्ग के स्टाम्पो के साथ-साथ छोटे-छोटे मूल्य वर्ग के स्टाम्पों की आवश्यकता हो वहां छोटे मूल्य वर्ग के स्टाम्पों के लिए ई-स्टाम्प का प्रयोग किया जा सकता है। कोषागार मीरजापुर मे भौतिक स्टाम्पो का प्रयोग उस अवधि तक अनिवार्य कर दिया जाय जब तक कि कोषागारों/उपकोषागारों मे उपलब्ध रु0 5000/- एवं उससे अधिक मूल्य वर्ग के गैर-न्यायिक भौतिक स्टाम्पो का स्टाक समाप्त न हो जायें। इसके उपरान्त ही कार्यालयों मे ई-स्टाम्पिंग प्रणाली से स्टाम्प संबंधी कार्य किये जा सकेगें। जब तक कोषागार मीरजापुर से उपलब्ध रु0 5000/- एवं उससे अधिक मूल्य वर्ग के गैर-न्यायिक भौतिक स्टाम्पों का स्टाक समाप्त न हो जाये तब तक ई-स्टाम्पिंग प्रणाली से स्टाम्प संबंधी कार्य किये न किये जायें।

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