समाचारमतदान केन्द्रो पर कोविड-19 के दिशा निर्देशो का भी किया जाय अनुपालन

मतदान केन्द्रो पर कोविड-19 के दिशा निर्देशो का भी किया जाय अनुपालन

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मीरजापुर में 27.3.2021/जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता मे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को निष्पक्ष पारदर्शी शान्तिपूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सम्पन्न कराये जाने हेतु स्थानीय जिला पंचायत सभागार मे सभी रिर्टनिंग अधिकारी/सहायक रिर्टनिंग अधिकारियो के साथ बैठक कर निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी दिशा निर्देशो के बारे मे जानकारी दी गयी। बैठक मे जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पंचायत निर्वाचन को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने के लिये आदर्श आचार संहिता को प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है। जिसका अनुपालन कराना सभी अधिकारियो का संवैधानिक दायित्व है। उन्होने कहा कि आदर्श आचार संहिता के उल्लघन करने वालो के विरूद्ध सुसंगत अधिनियमो के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध माना जायेगा। उन्होने कहा कि कोई उम्मीदवार एवं उनके प्रतिनिधि निर्वाचन के दौरान कोई ऐसा कार्य लिखकर, बोलकर अथवा किसी प्रतीक के माध्यम से नही करेंगे जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग एवं उम्मीदवार राजनीतिक दल/कार्यकर्ताओ की भावनाओ को आहत हो या उससे किसी प्रकार का तवान की स्थिति उत्पन्न हो जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन कार्य मे लगाये गये सभी अधिकारी समय समय पर आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशो का अच्छी तरह से अध्ययन कर ले ताकि निर्वाचन कार्य कराने मे आसानी हो सके। उन्होने कहा कि ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत पदो के लिये लड़ने वाले के उम्म्ीदवारो को किसी भी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत एवं अन्य किसी भी प्रकार का बकायेदार नही होना चाहिये इसके लिये उन्हे सम्बन्धित विभाग से अदेयता प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। उन्होने यह भी कहा कि प्रत्येक मतदान केन्द्रो पर कोविड-19 के दिशा निर्देशो का भी अनुपालन सम्बन्धित अधिकारियो के द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा। प्रत्येक मतदाता /व्यक्ति को मतदान केन्द्र मे आने पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। उन्होने अधिकारियो से कहा कि निर्वाचन से सम्बन्धित प्राप्त आपत्तियो को समय से निस्तारित भी किया जाये। निर्वाचन कार्मिको की तैयारी के बारे मे जानकारी देते हुये मुख्य विकास अधिकारी/प्रभारी अधिकारी कार्मिक श्री अविनाश सिंह ने बताया कि अब तक 20944 कार्मिको के फीडिंग की जा चुकी है। जिसके अनुसार एक पीठासीन अधिकारी एवं तीन मतदान अधिकारी नियुक्त होगें। उन्होने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन को सकुशल सम्पन्न कराने के लिये जनपद मे कुल 2838 मतदान केन्द्र निर्धारित किये गये जिसके लिये 2838 मतदान टोली एवं 10 प्रतिशत आरक्षित कुल 3122 मतदान टोली बनेगी इस प्रकार कुल 12487 (10 प्रतिशत आरक्षित सहित) कर्मचारियो की आवश्यकता पड़ेगी। उन्होने बताया कि मतदान कार्मिको को विस्तृत रूप से प्रशिक्षित किया जायेगा जिससे मतदान टोलियो को मतदान कराने मे किसी भी प्रकार की असुविधा न होने पाये। बैठक मे त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 की विस्तृत जानकारी देते हुये अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री यू0पी0 सिंह ने बताया कि आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के क्रम मे दिनांक 26 मार्च 2021 को सार्वजनिक सूचना निर्गत की जा चुकी है। निर्गत सूचना के अनुसार 13 अप्रैल 2021 एवं 15 अप्रैल 2021 को पूर्वान्ह 08ः00 बजे अपरान्ह 05ः00 बजे तक नामांकन का कार्य किया जायेगा। इसी प्रकार नामाकंन पत्रो की सम्वीक्षा दिनांक 16 अप्रैल 2021 से 17 अप्रैल 2021 को प्रातः 08ः00 बजे से कार्य समाप्ति तक, उम्मीदवारी वापस लेने का दिनांक 18 अप्रैल 2021 को पूर्वान्ह 08ः00 बजे अपरान्ह 03ः00 बजे तक निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार प्रतीक आवंटन 18 अप्रैल 2021 को अपरान्ह 03ः00 बजे से कार्य समाप्ति तक तथा 26 अप्रैल 2021 को पूर्वान्ह 07ः00 बजे अपरान्ह 06ः00 बजे तक मतदान सम्पन्न कराया जायेगा। दिनांक 02 मई 2021 को पूर्वान्ह 08ः00 बजे कार्य समाप्ति तक मतगणना का कार्य किया जायेगा। उन्होने कहा कि कि निर्वाचन के दौरान नामांकन स्थलो पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने एवं आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध सभी उपजिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी समनवन्य बैठक तत्काल सुनिश्चित कर ले। बैठक मे नगर मजिस्ट्रेट/प्रभारी अधिकारी परिवहन को निर्देशित करते हुये कहा गया कि जनपद के 12 विकास खण्डो मे कुल 2838 मतदान स्थल निर्धारित किये गये है। रूट चार्ट के अनुसार मतदान टोलियो को मतदान स्थलो तक भेजने के लिये भारी वाहन का आकलन करते हुये व्यवस्था सुनिश्चित कर लिया जाय यह भी ध्यान रखे कि मतदान टोलियो को ले जाने व लाने हेतु बसो की ही व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। मतदान टोलियो को किसी भी दशा मे ट्रक मे न भेजी जाय। जनपद मे कुल 19 जोनल मजिस्ट्रेट एवं 156 सेक्टर मजिस्ट्रेटो के लिये हल्के वाहनो की व्यवस्था पहले से ही सुनिश्चित कर लें। इसके अतिरिक्त लगभग 10 हल्के वाहन जनपद स्तर पर भी आरक्षित रहेंगे। सभी खण्ड विकास अधिकारियो एवं उपजिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि विकास खण्डो से रूट चार्ट प्राप्त करके उसका परीक्षण करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कमियाॅ है तो उसे समय रहते पूर्ण करा लिया जाये। अधिग्रहीत वाहनो मे ईधन की व्यवस्था के लिये पेट्रोल पम्पो को पहले से ही अधिग्रहीत किये जाने की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाये। बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी/ प्रभारी अधिकारी मतपत्र को निर्देशित किया गया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सम्बन्धित विकास खण्ड को निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारो के अनुसार चारो पदो का मतपत्र समय से प्राप्त कराया जाय। सभी खण्ड विकास अधिकारी दिनांक 18 अप्रैल 2021 को निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारो की सूची के अनुसार मत पत्रो की मांग पत्र प्रत्येक दशा मे प्राप्त कर लेंगे। उन्होने कहा कि मत वितरण का कार्य अत्यन्त ही संवेदनशील है इस कार्य मे विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जिला पंचायत राज अधिकारी/प्रभारी अधिकारी किट/मतपेटी से कहा गया कि सभी मतदेय स्थलो एवं मतदान टोली हेतु किट समय से तैयार की जायेगी। इसके अतिरिक्त मतदेय स्थलो की संख्या का 10 प्रतिशत अतिरिक्त मतदान सामाग्री किट तैयार किया जायेगा। समस्त उप जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी निर्वाचन व्यवस्था एवं खण्ड विकास अधिकारियो सहायक प्रभारी अधिकारी निर्वाचन व्यवस्था को निर्देशित करते हुये कहा गया कि मतदान केन्द्र/स्थलो का भौतिक परीक्षण कर मतदान केन्द्रो का निर्धारण एवं संवेदनशीलता का निर्धारण, विकास खण्ड स्तर पर निर्वाचन कार्य हेतु समस्त आवश्यक व्यवस्थाये सुनिश्चित करायेंगे। नामाकंन प्रक्रिया हेतु निर्वाचन अधिकारी एव सहायक निर्वाचन अधिकारी के बैठने हेतु स्थान का निर्धारण मतगणना स्थल पर सभी व्यवस्थाये सुनिश्चित कराना, मतदान हेतु मतदान केन्द्रो का अधिग्रहण करना तथा रैम्प, बिजली, प्रकाश, पेयजल की उचित व्यवस्था एवं मतदान केन्द्रो एवं स्ट्राॅग रूम का निर्धारण करना तथा मतदान प्रकोष्ठ का निमार्ण सुनिश्चित करायेंगे। मुख्य कोषाधिकारी/ प्रभारी अधिकारी यात्रा भत्ता मतदान, मतगणना कार्मिको, शासकीय वाहन चालको, जोनल एवं सेक्टर, निर्वाचन मे लगे कर्मचारियो को टी0ए0 के अग्रिम धनराशि का कैश कराना, रखरखाव एवं वितरण, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियो का लेखा परीक्षण तथा प्रत्याशियो को लेखा विवरण तैयार किया जायेगा। शील्ड मत पेटिकाओ के रखने हेतु नामाकंन स्थल मतगणना केन्द्र कार्मिको ट्रेनिंग हेतु चयनित स्थानो पर आवश्यकतानुसार टेन्ट फर्नीचर बैरीकेटिंग, विद्युत आदि को वेंडर के माध्यम से लगवाना ले आउट तैयार कराना आदि का कार्य अधिशाषी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग द्वारा सम्पन्न कराया जायेगा। आवश्यकतानुसार नाताकंन स्थल/मतदान केन्द्र/स्ट्रांग रूम मतगणना स्थल व अन्य प्रमुख घटनाओ हेतु आयोग निर्देशानुसार वीडियोग्राफी, सी0सी0टी0बी0 कैमरा, बेव कास्टिंग की व्यवस्था, बेब कास्टिंग हेतु स्थल का चयन एवं निगरानी व सत्यापन करना आदि कार्य डिन्टी कमिश्नर वाणिज्य कर के द्वारा किया जायेगा। मुख्य चिकित्साधिकारी/प्रभारी अधिकारी कोविड-19 एवं स्वास्थ नामांकन एवं मतगणना स्थलो पर चिकित्सको की एक-एक टीम मय औषधियो सहित नियुक्त करना, मतदान पार्टी हेतु चिकित्सा किट निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराना, प्रशिक्षण के दौरान मौसतमी बीमारियो की जानकारी देना एवं कोविड-19 आदि की रोकथाम हेतु प्रत्येक किट मे सेनेटाइजर उपलब्ध कराना सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित करायेंगे।

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