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मतदान स्थल के 100 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन व तरल पदार्थ लेकर नही जाएगा

मतदान स्थल के 100 मीटर की परिधि में उम्मीदवारों, अभिकर्ताओं एवं मतदाताओं को मोबाइल फोन तथा तरल पदार्थ लेकर रहेगा निषेध

मीरजापुर 27 अप्रैल 2023- अपर जिलाधिकारी वि0/रा0/उप जिला निर्वाचन अधिकारी (न0नि0) शिव प्रताप शुक्ल ने एक विज्ञपित के माध्यम से जानकारी देते हुये बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के द्वारा नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के दृष्टिगत मतदान दिवसों पर उम्मीदवारों,


उनके अभिकर्ताओं और मतदाताओं का मोबाइल फोन तथा तरल पदार्थ लेकर मतदान स्थल के 100 मीटर की परिधि में प्रवेश निषेध रहेगा। मतगणना की पूरी अवधि के दौरान उम्मीदवारों और उनके अभिकर्ताओं का मोबाइल फोन तथा तरल पदार्थ लेकर मतगणना स्थल पर भी प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। उक्त प्रतिबन्ध ड्यूटी पर लगे कार्मिकों पर लागू नहीं होगा।

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