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मारपीट कर घायल करने के आरोपीयों को मा0न्यायालय द्वारा 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं



दिनांकः 30.09.2022
*मीरजापुर पुलिस की प्रभावी व सशक्त पैरवी के चलते एकराय होकर मारपीट कर घायल करने के आरोपीयों को मा0न्यायालय द्वारा 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹ 7 हजार का अर्थदण्ड की सजा—*
अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर संतोष कुमार मिश्रा द्वारा प्राथमिकता से प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप अभियुक्तों को 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹ 7 रू0 के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।
*घटना का संक्षिप्त विवरण—*
दिनांक 17.07.2005 को थाना लालगंज क्षेत्रांतर्गत अभियुक्तों लालजी पुत्र मिश्री लाल पटेल निवासी बड़गड़ा थाना लालगंज जनपद मीरजापुर आदि 07 नफर द्वारा जमीनी विवाद को लेकर वादी भैरव राम को एक राय होकर मारपीट कर घायल कर दिया गया था । जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था । थाना लालगंज पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल के पैरोकार के द्वारा निरन्तर कि गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तों को मा0न्यायालय (SPL(J)SC/ST ACT.) द्वारा 03 वर्ष की कठोर कारावास एवं 07 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनायी है ।
*अभियुक्तों का नाम पता—*
लालजी पुत्र मिश्री लाल पटेल निवासी बड़गड़ा थाना लालगंज जनपद मीरजापुर ।
रामजी पुत्र मिश्री लाल पटेल निवासी बड़गड़ा थाना लालगंज जनपद मीरजापुर ।
राम निहोर पुत्रो मिश्री लाल पटेल निवासी बड़गड़ा थाना लालगंज जनपद मीरजापुर ।
पिन्टु उर्फ परमेश्वर पुत्र राम गोपाल निवासी बड़गड़ा थाना लालगंज जनपद मीरजापुर ।
उदयी पुत्र दम्मन निवासी बड़गड़ा थाना लालगंज जनपद मीरजापुर ।
वसीयार पुत्र रामजी निवासी बड़गड़ा थाना लालगंज जनपद मीरजापुर ।
*पंजीकृत अभियोग—*
मु0अ0सं0- 338A/2005, धारा 323/325/149 भादवि व 3(1)X SC/ST एक्ट थाना लालगंज जनपद मीरजापुर ।

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