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मारपीट, गाली-गलौज व धमकी देने के अभियोग से सम्बन्धित आरोपी को करायी गई ₹ 3000/- के अर्थदण्ड की सजा

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत मारपीट, गाली-गलौज व धमकी देने के अभियोग से सम्बन्धित आरोपी को करायी गई न्यायालय उठने तक की एवं ₹ 3000/- के अर्थदण्ड की सजा —*
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “पीयूष मोर्डिया” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है ।
उक्त अभियान के क्रम में थाना अहरौरा पर मारपीट, गाली-गलौज व धमकी देने से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई । अभियोजन अधिकारी-एपीओ अम्बरीश पाण्डेय, विवेचक-उपनिरीक्षक आर.पी.सिंह, कोर्ट मुहर्रिर- आरक्षी अजय यादव तथा पैरोकार-मुख्य आरक्षी शिवकुमार यादव व पंचम यादव द्वारा प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय अपर सिविल जज(जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं-01 मीरजापुर- मिना अख्तर द्वारा थाना अहरौरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-680/2006 धारा 323,504,506 भादवि से सम्बंधित अभियुक्त विलास पुत्र रामपोस निवासी सरिया थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर को न्यायालय उठने तक की सजा व ₹ 3000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 03 दिवस के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

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