मिर्जापुर जनपद के लिए जिलाधिकारी ने जारी किया नई गाइडलाइन क्या खुलेगा कब खुलेगा?

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वीरेंद्र गुप्ता मिर्जापुर 94 53 82 1310,
दिनांक 07 जुलाई , 2020 द्वारा जनपद में दुकानें खोलने का दिन व समय निर्धारित किया गया था , जिसमें संशोधन करते हुए निम्नवत् आदेश निर्गत किया जाता है : व्यापार, निर्धारित दिन, दुकान खुलने का समय,
फूड विभाग की लासेन्सी मिष्टान सोमवार से प्रातः 07.00 बजे से भण्डार , फल , सब्जी , दूध , किराना शुक्रवार सायं 07.00 तक । स्टोर , चश्मा , बेकरी , सैलून , नाई की दुकान , ब्यूटी पार्लर , आईसक्रीम , हार्डवेयर , इलेक्ट्रिक , इलेक्ट्रानिक , मंगलवार प्रातः 10.00 बजे से मोबाइल रिचार्ज / रिपेयर , फर्नीचर , गुरुवार साय 07.00 बजे तक । बैग अटैची , वेल्डिंग । शुक्रवार प्रिंटिंग प्रेस , बुक स्टेशनरी , मोहर सोमवार प्रातः 10.00 बजे से टेलरिंग , साइकिल की दुकान , लोहे | बुधवार सायं 07.00 बजे तक की दुकान , शस्त्र की दुकान । शुक्रवार वस्त्रालय , साड़ी , सोमवार प्रातः 10.00 बजे से | जूते – चप्पल , रेडीमेड कास्मेटिक्स , बुद्धवार | सायं 07.00 बजे तक । ड्राईक्लीनर्स | शुक्रवार 5 . ऑटो मोबाइल व गैरेज सोमवार से प्रातः 10.00 बजे से शुक्रवार सायं 07.00 बजे तक । बर्तन सोमवार प्रातः 10.00 बजे से बुधवार सायं 07.00 बजे तक । शुक्रवार 7 . मेडिकल स्टोर , सप्ताह भर रात / दिन सब्जी मण्डी के संबंध में मुख्य मण्डी सुबह 05.00 से 07.00 बजे तक खुलेंगी । सब्जी मण्डी का रिटेल वितरण सुबह 06.00 बजे से 09.00 बजे तक होगा एवं फल सब्जी मण्डियों को बड़े व खुले स्थानों पर स्थापित कर प्रातः 08.00 बजे से सांय 07.00 बजे तक सामान्य लोगों के लिए खोला जा सकेगा । 9 . | शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मण्डी नहीं लगेगी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक मण्डी सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी । 10 . रेस्टोरेंट आदि में केवल होम डिलेवरी की व्यवस्था होगी एवं मिठाई की दुकान भी | खोलने की अनुमति दी जाएगी , लेकिन सिर्फ बेचने का कार्य किया जाएगा एवं | दुकानों में बैठ कर खाने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी । 11 . बारात घर खोले जायेंगे लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा । इसमें 30 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी । 12 . रेल व वायुयान संचालन के दृष्टिगत आटो रिक्शा , – रिक्शा , टैम्पो , टैक्सी इत्यादि | का यात्रियों को उनके गन्तव्य तक पहुचाने हेतु 24 घण्टे संचालन की अनुमति होगी । 13 . उपरोक्त से भिन्न अन्य दुकानें शुक्रवार प्रातः 10.00 बजे से सायं 07.00 6 . 8 . बजे तक । उक्त अनुमति निम्न शर्तों के साथ होगी : सैलून / ब्यूटी पार्लर की दुकानों को सोशल – डिस्टेसिंग एवं प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने के साथ खोलने की अनुमति होगी । इनमें बाल काटने इत्यादि कार्य करने0 … याले स्टॉफ द्वारा कार्य करने के दौरान फेस – शील्ड तथा ब्लव्स पहनना अनिवार्य होगा , अन्य स्टाफ द्वारा भी फेस – मास्क , फेस – कवर , ग्लव्स का प्रयोग किया जायेगा । यदि कपड़े का इस्तेमाल होता है तो एक बार ही प्रयोग हो अथवा डिस्पोजेबल कपड़ा / सामग्री का प्रयोग किया जाए । जनपद में जो भी दुकान खुलेंगी उनके समस्त दुकानदारों को फेस – कवर / मारक , ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा एवं दुकान में सेनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी जिससे की आने वाले समस्त व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सके । किसी भी खरीददार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नहीं की जायेगी । मिठाई व आइसक्रीम की दुकानें इस शर्त के साथ खोलने की अनुमति होगी कि बैठकर नहीं खाएगा एवं बिक्री के समय प्रवेश द्वारा पर सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था के साथ , फेस – माक्स , फेस – कवर , ग्लव्स एवं सोशल डिस्टेन्सिंग के मानकों का कडाई से अनुपालन किया जाएगा । कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम , बचाव के दृष्टिगत सोशल डिस्टेन्सिग का पालन करें एवं कार्मिक की सुरक्षा के दृष्टिगत मारक / गमछा , फेस – मास्क , फेस – कवर , ग्लव्स , सेनेटाइजर एवं हैण्डवाश / साबुन का उपयोग अनिवार्य होगा । 5. पेयजल , साफ – सफाई / स्वच्छता एवं शौचालय की भी समुचित ढंग से व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय । . 6. कार्मिक हेतु हाथ धोने के लिए साबुन एवं पानी की समुचित व्यवस्था की जाय । 7. कार्मिक द्वारा फेस – मास्क , फेस – कवर , ग्लव्स का प्रयोग किया जायेगा । कार्यस्थल पर ऐसे कार्मिक का नियोजन न किया जाय , जिनमें सामान्य रूप से बुखार , खांसी एवं जुकाम आदि के लक्षण हों । 9. किसी कार्मिक के कोरोना ( COVID – 19 ) के सामान्य लक्षण प्रकट होते ही तत्काल सूचना कन्ट्रोल रूम दूरभाष संख्या- 05442-256357 पर सूचना अनिवार्य रूप से दिया जायेगा । 10. सभी दुकानदार अपने दुकाने के सामने 01-01 मीटर की दूरी पर गोला बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराते हुए दुकान का संचालन किया जायेगा । 11. ग्रामीण क्षेत्र में एवं नगर पालिका क्षेत्र में हाट – स्पाट / कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर सभी दुकानों को उपरोक्तानुसार सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ खोलने की अनुमति होगी । 12. नर्सिंग होम एवं प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेन्सी एवं आवश्यक आपरेशन करने हेतु स्वास्थ्य विभाग की अनुमति तथा समस्त सुरक्षा उपकरण एवं प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति दी जाएगी । 13. टैक्सी / मैक्सी – कैब सर्विसाधी – व्हीलर ऑटो / ई – रिक्शा को चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही सवारी / यात्री बैठाये जाएंगे । वाहनों में समस्त यात्रियों को फेस – मारक / फेस – कवर पहनना अनिवार्य होगा । वाहनों में सेनिटाइजर पर्याप्त मात्रा में रखना आवश्यक होगा । इसी प्रकार की व्यवस्था निजी कारों के संचालन में भी लागू होगी । 14. दो पहिया वाहनों को निर्धारित सीट / क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी । दो पहिया वाहन पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों को हेलमेट एवं मारक / फेस – कवर पहनना अनिवार्य होगा । 15. रोडवेज बसों को चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता पर ही संचालन किया जाएगा , स्टैन्डिंग की अनुमति नहीं होगी । संचालन के दौरान चालक / परिचालकों को मास्क , ग्लव्स का प्रयोग करना अनिवार्य होगा । यात्रियों को भी मास्क / फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा । साथ ही बसों का नियमित सेनिटाइजेशन किया जाएगा । बसों में बैठने से पूर्व तथा परिवहन निगम बस स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य रूप से की जाए । बस – स्टेशन अथवा बस स्टेशन के निकट के स्थान पर 108 एम्बुलेंस सेवा की उपलब्धता इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल प्रयोग की जा सके । कार्य क्षेत्र में कार्यरत समस्त कार्मिकों को आरोग्य सेतु ऐप ( Aarogya Setu App ) अपने ( Android ) मोबाइल में डाउनलोड किया जाय ।17. हाट – स्पाट , कन्टेनमेन्ट जोन तथा बफर जोन में किसी भी व्यवसासियक गतिविधि की अनुमति नहीं होगी । कृषि कार्य हेतु छूट होगी । 18. शनिवार व रविवार को बन्दी रहेगी । 19. बन्दी के दौरान सभी बाजारों की स्वच्छता एवं सेनिटाइजेशन के लिए विशेष कार्यक्रम चलाया जाय । 20. सभी औद्योगिक इकाइयां शनिवार रविवार अपने यहाँ सेनिटाइजेशन का कार्य करायें । 21. सभी कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए । यह भी देखा जाए कि अस्पताल में 48 घण्टे के लिए ऑक्सीजन का बैकअप मौजूद रहें । उक्त शर्तों के अतिरिक्त निम्न निर्देशों का भी पालन किया जायेगा । रात्रि निषेधाज्ञा रात्रि 10.00 बजे से सुबह 05.00 बजे तक किसी भी व्यक्ति , वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा ( केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर ) , इस संबंध में स्थानीय प्राधिकारी अपने पूरे क्षेत्राधिकार में धारा -144 CrPC के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी करेगा और इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएगा । संक्रमण के खतरे के प्रति संवेदनशील ( vulnerable ) व्यक्तियों की सुरक्षा समस्त जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति , सह – रूग्णता ( co – morbidity ) अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति , गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे , घरों के अन्दर ही रहेंगे , सिवाय ऐसे परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना जरूरी हो । उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिष्चित किया जाय । उपरोक्त शर्तो के उल्लंघन पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू तथा अग्रिम आदेश तक प्रभावी होगा । 2 .