
मिर्जापुर : जिम की आड़ में धर्मांतरण मामले में आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
मिर्जापुर। जिम की आड़ में अवैध धर्मांतरण के चर्चित मामले में जिला न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा ने मामले में आरोपी बनाए गए जहीर खान और मोहम्मद शादाब की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने मामले में लगाए गए गंभीर आरोपों को देखते हुए आरोपियों को राहत देने से इंकार कर दिया।
देहात कोतवाली पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को जिम की आड़ में अवैध धर्मांतरण कराने समेत कई गंभीर आरोपों में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए जिला जज ने जमानत याचिका को अस्वीकार कर दिया।
अदालत के इस फैसले के बाद दोनों आरोपी फिलहाल जेल में ही रहेंगे। पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है।















