वीरेंद्र गुप्ता 94 53 82 1310,
मण्डलायुक्त ने जनपद वासियों से की अपील धरों में रहकर लाकडाउन को बनाये सफल
साबुन से हाथों को करें साफ, फेस मास्क लगाये तथा सोशल डिस्टेंसिंग का करें पालन
कोविड-19 के दौरान मण्डल में किये गये व्यवस्थाओं के बारे में दी जानकारी
लाकडाउन का उलल्लंघन करने वालों के विरूद्ध सख्ती से निपटने का भी निर्देष
मीरजापुर, 28 अप्रैल,2020- आयुक्त विन्ध्याचल मण्डल प्रीति शुक्ला ने मण्डल के सभी नागरिकों से अपील करते हुये कहा है कि प्रत्येक दशा मे लाकडाउन का पालन कड़ाई से करें। अनावश्यक रूप से घरो से बाहर कदापि न निकलें क्योंकि संक्रमण को फैलने से रोकना हीं सबसे कारगर उपाय है। उन्होंने कहा कि विभिन्न माध्यमों से यह संज्ञान में लाया गया है कि साबुन से हाथों को बार-बार साफ करे, फेस कवर लगाये तथा शोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जिनको होम कोरेन्टाईन में रहने के निर्देष हैं, वे इसका पालन करें। आयुक्त ने कहा कि कोरोना वायरस का फैलाव संक्रमित व्यक्तियों द्वारा खॉसने, छींकने पर मुॅह एवं नाक से निकलने वाले ‘‘ड्रापलेट्स’’ के माध्यम से होता है। अतः खॉसते एवं छींकते समय रूमाल अथवा टिषू पेंपर का इस्तेमाल किया जाये, निरन्तर सम्पर्क में आने वाली सतहों जैसे-दरवाजे के हैण्डल, रेलिंग, इलेक्ट्रिकल स्विच, कुर्सी, मेज, आदि को नियमित रूप से विसंक्रमित किया जाये। बैंक, मेडिकल स्टोर, राशन की दुकानों, गेहॅू क्रय केन्द्रों, सब्जी, फल एवं किराना की चिन्हित दूकानों पर अथवा कहीं भी किसी भी दशा में भीड़ न लगायें एवं शोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दिन-प्रतिदिन जीवन में तथा सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अफवाहों पर न तो ध्यान दें और न हीं इसे फैलायें। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा विकसित किये गये आरोग्य सेतु ऐप को समस्त नागरिक अपने मोबाईल फोन में अवश्य डाउन लोड करें तथा इसमें दिये गये सुविधाओं का लाभ उठायें।
मण्डलायुक्त ने कोरोना-19 के दौरान मण्डल में किये गये व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी देते हुये बताया कि मण्डल के सभी जनपदों मे लाक डाउन को प्रभावी रूप से लागू किये जाने हेतु प्रशासन एवं पुलिस द्वारा निरन्तर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। समस्त मुख्य मार्गों पर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस की तैनाती कराकर पेट्रोलिंग करायी जा रही है। मण्डल के समस्त जनपदों की सीमाओं को इस प्रकार सील किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत रूप से जनपद की सीमा में प्रवेश न कर सके, वहां पर तैनात पुलिस कर्मी इसका कडाई से अनुपालन करें। उन्होंने बताया कि इस बात पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि जनसामान्य को किसी भी प्रकार के आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के सम्बन्ध में कोई असुविधा न हो। इस हेतु मेडिकल, फल, सब्जी एवं प्रशासन द्वारा अधिकृत किराना की दूकानों के माध्यम से निरन्तर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करायी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविड-19 डेडिकेटेट एल-1 फेसिलिटी प्रत्येक जनपद में चालू है जिसमें से जनपद मीरजापुर में विन्घ्याचल स्थित एल-1 फेसिलिटी में मण्डल के अभी तक संक्रमित हुए 04 व्यक्तियों (मरीजों) को आइसोलेशन में रखते हुए आवश्यक उपचार किया जा रहा है। संसाधनों की बचत एवं कम से कम मेडिकल स्टाफ एक्सपोज हो, इस दृश्टि से मण्डल के अन्य जनपदों के मरीजों को भी मण्डल स्तर पर विन्ध्याचल, मीरजापुर मे स्थित एल-1 फेसिलिटी में हीं भरती किया गया है। मण्डल के जिन क्षेत्रों में कोरोना पाजिटिव मरीज मिले हैं उन क्षेत्रों को हाट स्पाट के रूप में घोषित किया गया है। जनपद मीरजापुर मे लठिया-सहिजनी, शेरवां, बसाढ़ी एवं दीक्षितपुर तथा जनपद भदोहीं में नेषनल इण्टर कालेज भदोही को हाटस्पॉट के रूप में बैरिकेटिंग के माध्यम से सील करा दिया गया है। उन क्षेत्रों में सामान्यतया मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी एवं आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी से सम्बन्धित व्यक्तियों को ही जाने की अनुमति है, ताकि संक्रमण को अन्य क्षेत्रों में फैलने से रोका जा सके। उक्त के अतिरिक्त कोविड-19 के मरीजों के सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों एवं अन्य संदिग्ध व्यक्तियों को चिन्हित स्थानों पर इंस्टिट्यूशनल कोरेन्टाइन मे रखा गया है एवं उनके कोविड-19 सम्बन्धी टेस्ट की व्यवस्था निरन्तर की जा रही है। इसके अतिरिक्त रेण्डम आधार पर अन्य क्षेत्रों में भी विभिन्न व्यक्तियों एवं मेडिकल स्टाफ के भी कोरोना सम्बन्धी टेस्ट कराये जा रहे हैं। जो व्यक्ति अन्य देशों/प्रदेशों एवं अन्य जनपदों से मण्डल के जनपदों में आये हैं उन्हें प्रशासन द्वारा चिन्हित अस्थाई आश्रय स्थल में निर्धारित अवधि तक रखते हुए उनके रहने, भोजन एवं स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था करायी जा रही है। उत्तर प्रदेश के निवासी ऐसे व्यक्ति जो आश्रय स्थल में निर्धारित अवधि पूर्ण कर लेते हैं, उनका आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त राशन आदि दिये के बाद प्रशासन द्वारा वाहनों के माध्यम से उनको घर भेजा जा रहा है। ऐसे व्यक्तियों एवं गॉव आदि में बाहर से आये अन्य व्यक्तियों को होम कोरेन्टाईन में रहने के निर्देष दिये गये हैं और स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनकी स्थिति पर सर्विलांस के माध्यम से नजर रखी जा रही है। मण्डलायुक्त कार्यालय स्तर पर इनकी क्रास चेकिंग की जा रही है। ऐसे व्यक्तियों की सुविधा हेतु, जिन्हें दिन-प्रतिदिन रोजगार न मिलने की दशा में खाद्यान की कमी है, उन्हें सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा कम्यूनिटी किचन के माध्यम से पके पकाये भोजन की व्यवस्था करायी जा रही है। मण्डल के तीनों जनपदों में उत्तर प्रदेश के ही अन्य जनपदों से आये ऐसे व्यक्तियों, जिनको अस्थाई आश्रय स्थल में रखा गया था, में से अधिकांश को मेडिकल परीक्षण के उपरान्त उन्हें आवश्यक खाद्यान्न सहित उनके घरों को रवाना किया जा चुका है। आश्रय स्थल में रह रहे ऐसे व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश के बाहर के निवासी हैं, उनकी सूची/पूर्ण विवरण तैयार किया जा चुका है एवं शासन के निर्देष प्राप्त होते हीं उन्हें भी उनके प्रदेष/जनपद के लिए भेजने की व्यवस्था की जायेगी। ऐसे व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं एवं अन्य प्रदेशों में रह रहे हैं, उनमें से सर्वप्रथम हरियाणा राज्य से कुछ व्यक्तियों का आगमन प्रदेश में आज-कल में होने की सम्भावना है। ऐसे व्यक्तियों के आने पर सर्वप्रथम उनके स्वास्थ्य परीक्षण के उपरान्त इस हेतु चिन्हित किये गये शेल्टर होम में 14 दिन के लिए रखा जायेगा। यदि उनमे से किसी में कोरोना के लक्षण पाये जाते हैं तो तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी। समस्त श्रेणी के संस्थानों विषेशकर संस्थागत कोरेन्टाईन सेंटर, अस्थाई आश्रय स्थल, मरीजों की सेवा मे लगे चिकत्सक, नर्स को शासनेदशानुसार रखे जाने वाले चिन्हित स्थानों एवं कम्यूनिटी किचन आदि का मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी सहित प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है एवं आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करायी जा रही है। मण्डल के तीनों जनपदों में कन्ट्रोल रूम प्रारम्भ से हीं संचालित है, जिसमें प्राप्त शिकायतों पर सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है एवं जनसामान्य की कन्ट्रोल रूम एवं आई0जी0आर0एस0 के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है। मण्डलायुक्त स्तर पर इनकी रेण्डम क्रास चेकिंग भी नियमित रूप से की जा रही है। कोविड-19 के प्रबन्धन से जुड़े चिकित्सक/गैर चिकित्सकीय कर्मियों (सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों) को ‘‘सेल्फ प्रोटेक्षन’’ एवं अन्य व्यवस्थाओं के सम्बन्ध मे प्रशिक्षण की भी व्यवस्था षासन स्तर से की गयी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा पर्याप्त संख्या मे चिकित्सकीय इकाईया/बेड्स एवं अन्य आवष्यक उपकरण जैसे वीटीएम, पीपीई, आक्सीजन सिलेण्डर, वेन्टीलेटर आदि की व्यवस्था शासनादेश के अनुसार की जा रही है एवं इसकी समीक्षा मण्डल स्तर से लगातार की जा रही है एवं शासन से समन्वय लगातार किया जा रहा है। मण्डल के समस्त जनपदों मे टेलीमेडिसीन के माध्यम से सलाह देने हेतु चिकित्सकों की सूची का प्रचार-प्रसार समाचार पत्रों के माध्यम से कराया गया है। माह अप्रैल की 01 तारीख से राषन की दूकानों पर पात्र गृहस्थी, अन्त्योदय कार्ड धारकों को नियमित राशन एवं साथ-साथ फ्री राशन का वितरण कराया जा रहा है।
मण्डलायुक्त ने बताया कि दिनांक 15 राशन 2020 से सरकार की ओर से गेहॅू खरीद की कार्यवाहीभी प्रारम्भ हो गयी है। राशन की दूकानों एवं गेहॅू क्रय केंद्रों पर पानी, साबुन, सेनेटाइजर रखे जाने एवं सोषल डिस्टेंसिंग बनाये रखने एवं फेस कवर सभी को लगाने के निर्देष दिये गये है ताकि संक्रमण न फैल सके तथा इसका अनुश्रवण किया जा रहा है। मण्डलायुक्त द्वारा जनपद मीरजापुर एवं भदोही में राषन की दूकानों एवं गेहॅू क्रय केन्द्रों का निरीक्षण भी किया गया है।
साथ हीं कालाबाजारी करने एवं एमआरपी दर से अधिक मूल्य पर सामान बेचने वालों के विरूद्ध ई0सी0 एक्ट एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करायी जा रही है। दिहाड़ी मजदूरों/अत्यन्त गरीब व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए शासनादेषानुसार जरूरतमंदों एवं पात्र व्यक्तियों को जिलाधिकारी के माध्यम से चिन्हित करते हुए उनके खाते में रू0 1000.00 जमा कराने की कार्यवाही मण्डल के सभी जनपदों में की जा रही है। शासन द्वारा प्रदत्त निर्देषों के अनुरूप जिलाधिकारियों द्वारा सीमित रूप से एवं सशर्त रोजगार सम्बन्धी कुछ अन्य गतिविधियों को भी दिनांक 20.04.2020 के बाद से किये जाने की व्यवस्था की गयी है, यथा मनरेगा सम्बन्धी कुछ कार्य, कुछ बड़े निर्माण कार्य एवं ऐेसी औद्यौगिक गतिविधियों का संचालन जहॉ कार्यों को सुरक्षित रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किया जा सकता है एवं कामगारों के रहने की व्यवस्था परिसर अथवा अत्यन्त निकट में हो जिससे संक्रमण का खतरा न हो परन्तु शर्तों का उल्लंघन करने पर उक्त गतिविधियों पर पुनर्विचार/बंद किया जायेगा एवं सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही भी की जायेगी। अनेक गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा भी स्वेंच्छा से जरूरतमंद व्यक्तियों को पका-पकाया भोजन एवं खाद्य तथा अन्य सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है। जनपद मीरजापुर एवं सोनभद्र में डाकघरों के माध्यम से सचल ए0टी0एम0 के माध्यम से धनराषि निकाले जाने की सुविधा कतिपय स्थानों पर जनसामान्य को दी जा रही है। शासन द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं से आच्छादित व्यक्तियों को शासनादेषानुसार एडवांस में पेंशन की धनराषि दी जा रही है। मण्डल के सभी जनपदों मे प्रषासन द्वारा लाकडाउन के दौरान किये जा रहे अलग-अलग प्रकृति के कार्यों एवं व्यवस्थाओं को सुनिष्चित किये जाने हेतु अलग-अलग नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गयी है, ताकि उनके द्वारा अपने-अपने कार्यों का सम्पादन विशिष्ट रूप से भली-भॉति किया जा सके। मण्डल स्तर पर जनपदों से होम कोरेन्टाईन में रखे गये व्यक्तियों की सूची, प्रतिदिन लिये जा रहे कोरोना नमूनो (टेस्ट) की व्यक्तिवार सूची तथा प्राप्त जनशिकायतों की सूची मंगाकर उनका रेण्डम सत्यापन मण्डल स्तर पर किया जा रहा है तथा सम्बन्धित व्यक्तियों से फोन पर फीड बैक प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी को अवगत/निर्देषित किया जा रहा है। पुलिस महानिरीक्षक के साथ मण्डल के जनपदों मे लाकडाउन के पालन का नियमित रूप से निरीक्षण एवं मण्डल की सीमाओं का भ्रमण किया जा रहा है तथा शांति व्यवस्था पर भी सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। समस्त अधिकारियों को तैनाती स्थल पर हीं उपस्थित रहने हेतु निर्देषित किया गया है। अन्यथा कड़ी कार्यवाही की जायेगी। कोविड-19 की स्थिति के दृश्टिगत शासनादेषानुसार जिन व्यक्तियों को भोजन, खाद्य सामग्री व रू0 1000.00 की धनराशी आदि सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही है, उनकी सूची मोबाईल नम्बर सहित अद्यावधिक रखते हुए शासन को उपलब्ध कराने हेतु मण्डल के जिलाधिकारीगण को निर्देषित किया गया है। शासन स्तर से प्राप्त समस्त निर्देषों का जनपद स्तर पर सुचारू रूप से पालन कराने के उद्देष्य से प्रतिदिन विभिन्न माध्यमों से एवं व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारियों के साथ प्रत्येक विन्दु पर समीक्षा मण्डलायुक्त के स्तर से की जाती है एवं षासन स्तर पर समन्वय स्थापित करते हुए जहॉ कहीं भी आवश्यकता है, अड़चनों को दूर कराया जाता है।
लाकडाउन का कडाई से अनुपालन सुनिष्चित किये जाने हेतु की गयी कार्यवाही सुनिश्चित कराने के लिये भी आयुक्त ने बताया कि कोविड-19 के दृश्टिगत उत्पन्न आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा लाक डाउन के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाये एवं प्रषासन, पुलिस तथा मेडिकल टीमों को अपेक्षित सहयोग प्रदान किये जाये ताकि संक्रमण फैलने न पाये तथा जन-जीवन सुरक्षित रहे। जिन व्यक्तियों द्वारा इसका उल्लंघन किया जा रहा है या किया जायेगा उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जा रही है एवं भविष्य में भी की जाती रहेगी। मण्डल के सभी जनपदों मे धारा-144 लागू है। संक्रमण फैलाने में लिप्त पाये जाने पर, कोरेन्टाईन सेंटर से भागने वाले अथवा अन्य उल्लंघनकर्ता व्यक्तियों के विरूद्ध महामारी अधिनियम एवं आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही यथा एफ0आई0आर0, गिरफ्तारी, वाहनों का चालन, वाहनों को सीज किया जाना, जुर्माना आदि की कार्यवाही की जा रही है एवं आगे भी की जाती रहेगी।