मीरजापुर के सम्पूर्ण क्षेत्र में धारा 163 लागू

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धारा 163 के अन्तर्गत निहित निषेधाज्ञा की अवधि दिनांक 24 जून से बढ़ाकर दिनांक 22 अगस्त तक के लिए रहेगी प्रभावी

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मीरजापुर 24 जून 2025- अपर जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार सिंह ने जारी अपने एक आदेश के तहत जनपद मीरजापुर में धरना/प्रदर्शन/सभा, जगन्नाथ रथ यात्रा, मोहर्रम, गुरूपूर्णिमा, श्रावण, मास, रक्षाबंधन, कजरी, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं आदि अवसरों पर जनपद में सुरक्षा, शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्ठिगत जनपद मीरजापुर के सम्पूर्ण क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 दिनांक 24 जून 2025 से दिनांक 22 अगस्त 2025 तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश अथवा आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। अतः आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।