
शेयर ब्रोकर के खिलाफ सेबी में शिकायत
मिर्जापुर ।
मोतीलाल ओसवाल के द्वारा इक्विटी मार्केट में कारोबार करने वाली पीड़ित महिला ने सेबी से शिकायती पत्र लिखकर कहा कि वो मोतीलाल ओसवाल के माध्यम से शेयर की खरीद बिक्री करती है ।दिनांक 29.7.2025 को उनके खाते से 24 टीसीएस के शेयर बेच दिए गए। पीड़िता ने आरोप लगाया कि मोतीलाल ओसवाल के द्वारा एक तरफा अनैतिक तरीके से मेरे खाते से बिना मेरी मर्जी के शेयर बेच दिया गया है जिससे हमारी आर्थिक रूप से नुकसान सहना पड़ा एवं मानसिक रूप से भी पीड़ा हुई। मोतीलाल ओसवाल के इस कूटरचित कार्य से अत्यंत पीड़ा हो रही है । मोतीलाल ओसवाल के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और मोतीलाल ओसवाल के द्वारा मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे शेयर को बेचा गया उससे हुए नुकसान की भरपाई
कराई जाए और मोतीलाल ओसवाल के खिलाफ सख्त कानून लगाई जाए ताकि दोबारा इस तरीके की गलती मोतीलाल ओसवाल ना कर सके। जब इसकी शिकायत फोन के माध्यम से किया गया तो कई बार कस्टमर केयर के द्वारा भी फोन काट दिया जा रहा था बात ना कर के देर देर तक फोन होल्ड कराया गया। कई बार फोन लगाकर अपनी पीड़ा बताई गई लेकिन समस्या को गंभीरता से ना लेते हुए गैर जिम्मेदार लोगों की तरफ
फोन ट्रांसफर कर दिया जा रहा था। उपरोक्त मामले में मोतीलाल ओसवाल के अधिकारियों से वार्ता के दौरान मोतीलाल ओसवाल के द्वारा कहा गया कि शिकायतकर्ता के खाते में पर्याप्त बैलेंस न होने के कारण सेबी के नियमानुसार यह कदम उठाया गया है।