9453821310,निजी अस्पतालों में भी मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना का लाभ
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदेश के उन सभी किसानों को मिलेगी जो राजस्व अभिलेखों या खतौनी में खातेदार या सह खातेदार के तौर पर दर्ज होंगे. इसके आलावा किसी भी व्यवसाय या कार्य में लगे वे सभी लोग भी बीमा के पात्र होंगे जिनकी पारिवारिक आय 75 हज़ार रूपये सालाना से कम होगी और जिनकी उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच हो पात्रता वाले परिवार के सदस्यों को राजस्व या ब्लाक अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर बीमा योजना के तहत अन्य लाभ अनुमन्य कराये जायेंगे योजना के तहत किसी भी आकस्मिक दुर्घटना रेल, सड़क, मोटर, वाहन दुर्घटना, सांप काटने व जंगली जानवर से नुक्सान के उपरान्त ऍफ़.आई.आर. की कॉपी, आय प्रमाण पत्र, खतौनी, पहचान प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र की कॉपी देने के पश्चात संस्थागत वित्त, बीमा एवं वाह्य सहायतित परियोजना निदेशालय के सत्यापन के उपरान्त सभी मेडिकल एवं सर्जिकल उपचार अनुमन्य होंगे. एमडी इंडिया कंपनी द्वारा संचालित इस योजना को विभिन्न बीमा कंपनियों से अनुबंधित कर इलाज के लिये निजी हॉस्पिटलों में एपेक्स हॉस्पिटल वाराणसी को सम्मलित किया गया है, योजना के तहत आपातकालीन चिकित्सा हेतु रू. 25 हजार से रू 2.5 लाख तथा अंग भंग की स्तिथि में कृत्रिम अंग के लिए न्यूनतम 1 लाख रूपये तक की सहायता प्राप्त की जा सकती है.
एपेक्स ट्रामा केयर चिकित्सीय क़ानून द्वारा प्रमाणित पूर्वांचल में हॉस्पिटल परिसर में ही 24 घंटे आर्थोपेडिक, न्यूरोलोजी, एनेस्थेसियोलोजी, प्लास्टिक सर्जरी, पीडियाट्रिक एवं आँख के सर्जन और विशेषज्ञों के साथ आपातकालीन एवं इंटरनल मेडिसिन, पैथोलोजी, डायग्नोस्टिक, कॉम्पोनेन्ट ब्लड बैंक, ट्रामा आई.सी.यू., डायलिसिस, बर्न, कार्डियक, वैस्कुलर सर्जरी, प्रशिक्षित एवं अनुभवी ट्रामा नर्स एवं फिजिशियन उच्च तकनीकी सुविधा युक्त ऑपरेशन थिएटर का एकप्रेस रिलीज़
निजी अस्पतालों में भी मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना का लाभ
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदेश के उन सभी किसानों को मिलेगी जो राजस्व अभिलेखों या खतौनी में खातेदार या सह खातेदार के तौर पर दर्ज होंगे. इसके आलावा किसी भी व्यवसाय या कार्य में लगे वे सभी लोग भी बीमा के पात्र होंगे जिनकी पारिवारिक आय 75 हज़ार रूपये सालाना से कम होगी और जिनकी उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच हो पात्रता वाले परिवार के सदस्यों को राजस्व या ब्लाक अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर बीमा योजना के तहत अन्य लाभ अनुमन्य कराये जायेंगे योजना के तहत किसी भी आकस्मिक दुर्घटना रेल, सड़क, मोटर, वाहन दुर्घटना, सांप काटने व जंगली जानवर से नुक्सान के उपरान्त ऍफ़.आई.आर. की कॉपी, आय प्रमाण पत्र, खतौनी, पहचान प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र की कॉपी देने के पश्चात संस्थागत वित्त, बीमा एवं वाह्य सहायतित परियोजना निदेशालय के सत्यापन के उपरान्त सभी मेडिकल एवं सर्जिकल उपचार अनुमन्य होंगे. एमडी इंडिया कंपनी द्वारा संचालित इस योजना को विभिन्न बीमा कंपनियों से अनुबंधित कर इलाज के लिये निजी हॉस्पिटलों में एपेक्स हॉस्पिटल वाराणसी को सम्मलित किया गया है, योजना के तहत आपातकालीन चिकित्सा हेतु रू. 25 हजार से रू 2.5 लाख तथा अंग भंग की स्तिथि में कृत्रिम अंग के लिए न्यूनतम 1 लाख रूपये तक की सहायता प्राप्त की जा सकती है.
एपेक्स ट्रामा केयर चिकित्सीय क़ानून द्वारा प्रमाणित पूर्वांचल में हॉस्पिटल परिसर में ही 24 घंटे आर्थोपेडिक, न्यूरोलोजी, एनेस्थेसियोलोजी, प्लास्टिक सर्जरी, पीडियाट्रिक एवं आँख के सर्जन और विशेषज्ञों के साथ आपातकालीन एवं इंटरनल मेडिसिन, पैथोलोजी, डायग्नोस्टिक, कॉम्पोनेन्ट ब्लड बैंक, ट्रामा आई.सी.यू., डायलिसिस, बर्न, कार्डियक, वैस्कुलर सर्जरी, प्रशिक्षित एवं अनुभवी ट्रामा नर्स एवं फिजिशियन उच्च तकनीकी सुविधा युक्त ऑपरेशन थिएटर हॉस्पिटल है.l
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