पुलिस अधीक्षक द्वारा ली गयी डीजे वालो की मीटिंग
आज दिनांक 28/6/17 को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुलिस लाइन सभागार कक्ष में डीजे साउण्ड वालो की मीटिंग आहूत की गयी धी जिसमें डीजे वालो को आदेशित किया गया कि रात में 10 बजे के बाद डीजे नही बजाया जायेगा डीजे व साउण्ड निर्धारित सीमा 70-75 डेसीबल के अन्दर बजाने को आदेशित किया गया ग्राहक को डिजे बुक करने से पहले दुकानदार द्वारा बताया जायेगा कि रात में 10 बजे के बाद डीजे नही बजाया जायेगा अगर ग्राहक द्वारा नियम का उलघंन करता है डीजे वालो से जबरजस्ती करता है तो डीजे वाले उसका विडियो बना ले नियम का पालन न करने पर कानूनी कार्यवाही डीजे मालिक व ग्राहक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जायेगा ।
रात में 10 बजे के बाद डीजे नही बजाया जायेगा -मिर्ज़ापुर पुलिस
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