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लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों को दिये गये दिशा निर्देश

लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों के
प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिये गये आवश्यक दिशा निर्देश

बनाये गये बूथो पर भ्रमण कर मूल भूत सुविधाए निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराने का भी दिया गया दिशा निर्देश

मीरजापुर 08 जनवरी 2024- उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 शिव प्रताप शुक्ल की अध्यक्षता में स्थानीय सिटी क्लब में जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस अधिकारियों की संयुक्त रूप से प्रशिक्षण दिया गया हैं। प्रशिक्षण में प्रत्येक केन्द्र एवं मतदेय स्थलों के नाम व नगर एवं बी0एल0ओ0 के नाम मतदेय स्थलों पर अंकित हो यह सुनिश्चित करेगें। . निर्धारित प्रारूप के अनुसार बूथ पर मूलभूत सुविधाएं है या नहीं सुनिश्चित करायंें। मतदान टोलियों को ले जाने वाले भारी वाहनों के आवागमन में कोई समस्या तो नहीं यदि कोई समस्या परिलक्षित हो तो उसका उल्लेख भी किया जाय। कोई ऐसा मतदेय स्थल तो नहीं है जहाँ रैम्प बनाये जाने की आवश्यकता हो और वहाँ अभी तक रैम्प नहीं बनाया गया है। दंबगों या प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा डरा-धमकाकर या किसी प्रकार का लालच देकर मतदाताओं से उनका पहचान पत्र जमा कराने का प्रयास तो नहीं किये गये है। यदि ऐसा कोई प्रकरण पाया जाये तो उसका विशेष उल्लेख रिपोर्ट में किया जाये।
यदि किसी प्रत्याशी द्वारा सम्प्रदायिक तनाव या जातिगत वैमनस्यता फैलाने वाले कोई भाषण अथवा अफवाह फैलाये जाने संबंधी कोई जानकारी प्राप्त हो तो पर्याप्त साक्ष्य जुटाते हुए उसका विवरण अपने जोन या सेक्टर में पड़ने वाले सभी थानों एवं पुलिस चैकियों के टेलीफोन नम्वर अपनी जानकारी हेतु नोट कर रख ले पूरे चुनाव के दौरान कभी भी आपकों इनकी आवश्यकता पड़ सकती है। मतदेय स्थल के क्षेत्र में पूर्व चुनाव में हुई मतदान संबंधी घटनाओं की जानकारी प्राप्त करें। मतदेय स्थल के क्षेत्र में विद्यमान भूमि संबंधी, जाति एवं किसी संबंधी तथा किसी भी प्रकार की रंजिश आदि के विवादों की जानकारी प्राप्त कर मतदेय की संवेदनशीलता का आकलन अपने विवेक से करें। सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा इस प्रकार के गांव/ मजरे/आबादी क्षेत्र के स्थानीय लोगों से सम्पर्क किया जायेगा। तथा ऐसे लोगों को चिन्हित किया जायेगा जो लोगों को डराने धमकाने तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव में बाधा पहुंचाने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकें, ऐसे व्यक्तियों की सूची रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध करायी जाय। अपने जोन सेक्टर के ऐसे गांव/मजरे/आबादी क्षेत्र को चिन्हांकित कर मैप में प्रदर्शित कर रिटर्निंग अधिकारी को समीक्षा बैठक में उपलब्ध कराया जायें। ऐसे चिन्हित क्षेत्रों के संबंध में सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट द्वारा भ्रमण के उपरान्त प्रारूप रिटर्निंग अधिकारी को दी जायेगी।

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