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श्याम सुन्दर केसरी की अध्यक्षता में वक्फ बिल संशोधन – 2025 के विषय पर प्रेस वार्ता सम्पन्न

आज भाजपा जिला कार्यालय बरौधा कचार मीरजापुर के प्रेस सभागार में जिला उपाध्यक्ष भाजपा व नगर पालिका परिषद मीरजापुर अध्यक्ष श्याम सुन्दर केसरी की अध्यक्षता में वक्फ बिल संशोधन – 2025 के विषय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया । जिसमें मुख्य अतिथि / मुख्य वक्ता क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भाजपा ( काशी क्षेत्र ) व जिला प्रभारी सरोज कुशवाहा ने वक्फ बिल संशोधन – 2025 पर वार्ता करते हुए बताया कि मोदी सरकार संसद में वक्फ ( संशोधन ) अधिनियम – 2025 को पारित किया । वर्तमान अधिनियम वक्फ प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने, मनमाने ढंग से संपत्ति अधिग्रहण को रोकने तथा धार्मिक स्वतंत्रता और समानता से संबंधित संवैधानिक चिंताओं को दूर करने के लिए बनाया गया है । यू.पी.ए. सरकार द्वारा पेश 2014 वक्फ संपत्ति ( बेदखली ) विधेयक ने कथित अतिक्रमणकारियों की निष्पक्ष सुनवाई के बिना वक्फ बोर्डों को असीमित शक्तियां प्रदान की । यह यू.पी.ए. के तुष्टीकरण और मनमानी नीति निर्माण का प्रतीक है, जिसमें कानूनी निष्पक्षता पर वक्फ अधिकारियों को आगे प्राथमिकता दी गई । इस विधेयक को कभी भी राज्यसभा में आगे नहीं बढ़ाया गया जिसे बाद में मोदी सरकार ने वापस ले लिया । नया अधिनियम धारा 40 को हटाकर वक्फ वोर्डों की मनमानी शक्तियों को समाप्त करता है, जो उन्हें किसी भी संपत्ति को एकतरफा तरीके से वक्फ घोषित करने की अनुमति देता है । यह वक्फ पंजीकरण के लिए भूमि रिकॉर्ड में बदलाव करने से पहले समाचार पत्रों में 90 दिन की सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करना अनिवार्य करता है । आगे यह भी बताया कि वर्तमान अधिनियम सरकार को ऐसी सभी सरकारी संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने का अधिकार देता है, जिन पर मूल अधिनियम से पहले या बाद में वक्फ के रूप में दावा किया गया था । यह अधिनियम राज्य सरकार को कलेक्टर से उच्च रैंक वाले एक अधिकारी ( जिसे संबंधित अधिकारी कहा जाता है ) को नियुक्त करने का अधिकार देता है, ताकि इन संपत्तियों का सर्वेक्षण करके यह निर्धारित किया जा सके कि वे सरकारी संपत्ति है या नहीं । सर्वेक्षण के दौरान, ऐसी संपत्ति सरकार के पास निहित होगी । वक्फ आय से महिलाओं की स्थिति को सशक्त बनाता है । जिसमें विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के भरण – पोषण को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है । साथ ही, यह सुनिश्चित करता है कि पारिवारिक वक्फ ( वक्फ-अलल-औलाद ) का उपयोग महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारों का हनन करने के लिए नहीं किया जा सके । यह अधिनियम देशभर की सभी वक्फ संपत्तियों के विवरण को एक साथ रखने के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल और डेटाबेस बनाने का प्रस्ताव करता है, जिससे पारदर्शिता और निगरानी बेहतर हो सके । यह सभी नए वक्फ को मानकीकृत वक्फ दस्तावेजों के जरिए स्थापित करने का नियम बनाता है, ताकि पंजीकरण प्रक्रिया स्पष्ट और समान हो, एक एकीकृत राष्ट्रीय अभिलेख रहे और वक्फ प्रशासन में बेहतर जवाबदेही सुनिश्चित हो सके ।
उक्त प्रेसवार्ता में कार्यक्रम के वरिष्ठ अधिवक्ता अमानतुल्लाह अंसारी,संयोजक जिला उपाध्यक्ष भाजपा विपुल सिंह, पूर्व राज्यमंत्री व विधायक मड़िहान रमाशंकर सिंह पटेल, विधायक मझवां शुचिस्मिता मौर्या, जिला मीडिया प्रभारी ज्ञान प्रकाश दूबे, सह प्रभारी प्रणेश प्रताप सिंह रहे ।

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