समाचारसरगना फैजान उस्मान द्वारा अवैध रूप से अर्जित की संपत्ति कुर्क- मिर्जापुर

सरगना फैजान उस्मान द्वारा अवैध रूप से अर्जित की संपत्ति कुर्क- मिर्जापुर


*जनपद-मीरजापुर ।*
दिनांकः 08.04.2022
*पशु तस्कर गिरोह के सरगना फैजान उस्मान द्वारा अपराध से अवैध रूप से अर्जित की गई लगभग ₹ 12 लाख की चल संपत्ति धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत की गई कुर्क—*
अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 08.04.2022 को गोवध व गैंगेस्टर अधिनियम के अभियुक्त फैजान उस्मान पुत्र मोहम्मद उस्मान निवासी मु0-18 सी एल्गिन रोड सिविल लाइन थाना सिविल लाइन जनपद प्रयागराज के विरूद्ध प्रभारी निरीक्षक थाना अहरौरा के रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के अनुमोदन के उपरान्त जिलाधिकारी मीरजापुर द्वारा उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शातिर गिरोह बन्द अपराधियों की अवैध समाज विरोधी क्रियाकलापो से अर्जित कुल ₹ 12 लाख ( अनुमानित कीमत) की चल सम्पति 1-चार पहिया EON CAR वाहन संख्याः UP 70 DP 7910, 2-मोटरसाइकिल साइन वाहन संख्याः UP 70 CY 9957 व UP 70 DP 8830 तथा मोटरसाइकिल बुलेट वाहन संख्याः UP 70 DZ 3840 को थाना प्रभारी अहरौरा संजय कुमार सिंह सहित थाना स्थानीय पुलिस बल की मौजूदगी में मुनादी के उपरान्त अन्तर्गत धारा 14(1) अन्तर्गत कुर्क की गई ।

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