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सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विषय में डीजे संचालकों को दी गयी जानकारी-MIRZAPUR

9453821310- श्रावण मास के दौरान डीजे बजाने सम्बन्धी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का करेंगे पालन |
क्षेत्राधिकारी नगर ने पुलिस लाईन स्थित मनोरंजन कक्ष में डीजे संचालकों की मीटिंग कर दी जानकारी |
उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्यवाही, पंजीकृत होगा मुकदमा |
आज दिनांक-22-07-2018 को पुलिस लाईन मीरजापुर स्थित मनोरंजन कक्ष में संजय कुमार सिंह क्षेत्राधिकारी नगर मीरजापुर द्वारा श्रावण मास के परिप्रेक्ष्य में जनपद मीरजापुर के नगर क्षेत्र के सभी डीजे संचालकों की गोष्ठी आजोयित की गई, जिसमें कांवरियों द्वारा कांवर यात्रा के दौरान डीजे बजाने अथवा साथ लेकर चलने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा के निर्णय दिनांक- 18 जुलाई 2015 के बारे में जानकारी दी गयी। क्षेत्राधिकारी नगर ने डीजे संचालकों को बताया कि कांवर यात्रा के दौरान डीजे बजाना या डीजे साथ लेकर चलना सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबन्धित किया गया है। सभी डीजे संचालक सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का पूर्ण रूप से पालन करेंगे तथा इसका उल्लंघन करने वाले डीजे संचालकों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करायी जायेगी। साथ ही ध्वनि प्रदूषण विनिमय व नियंत्रण नियम 2000 का उल्लंघन करने पर दोषियों के विरुद्ध धारा 290,291,292 भा0द0वि0, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 03/06/25 का अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। पुलिस लाईन स्थित मनोरंजन कक्ष में आयोजित उक्त गोष्ठी में क्षेत्राधिकारी नगर ने इस संबंध में शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से भी डीजे संचालकों को अवगत कराया।

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