
स्नातक/शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम का राजनैतिक दलो के
साथ बैठक कर दिशा निर्देशो के बारे में दी गई जानकारी
मीरजापुर 29 सितम्बर 2025- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक/शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबधं में जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार की अध्यक्षता में जनपद के विभिन्न राजनैतिक दलो के साथ बैठक कर निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशो के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि नमावलियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम की गतिविधियां दिनांक 30 सितम्बर 2025 को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के नियम-31 (3) के अन्तर्गत सार्वजनिक नोटिस जारी करने की तिथि निर्धारित की गई। इसी प्रकार समाचार पत्रों में नोटिस का पुर्नप्रकाशन दिनांक 15 अक्टूबर 2025 बुधवार, समाचार पत्रों में नोटिस का द्वितीय पुर्नप्रकाशन दिनांक 25 अक्टूबर 2025 शनिवार, फार्म-18 या 19 में
आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम स्थिति जैसी स्थिति हो दिनांक 06.11.2025 गुरूवार, वह तिथि जिस तक पाण्डुलिपियों की तैयारी और आलेख्य निर्वाचक नामावलियों का मुद्रण किया जाना 20.11.2025 गुरूवार, निर्वाचक नामावलियों का आलेख प्रकाशन 25.11.2025 मंगलवार, दोव और आपत्ति दालिख करने की अवधि (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के नियम 12 के अन्तर्गत) 25.11.2025 मंगलवार से 10.12.2025 बुधवार तक वह तिथि जिस तक दावे और
अपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा और अन्नपूरक सूची तैयार और मुद्रित की जाएगी। दिनांक 25.12.2025 गुरूवार तथा निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन दिनांक 31.12.2025 बुधवार को निर्धारित किया गया। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी राजनैतिक दल निर्वाचक नामावलियों की जानकारी पात्र मतदाताओं को जागरूक करने हेतु एक बी0एल0ओ0 नियुक्त
करे। उन्होंने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मतदाता सूची का त्रुटि रहित होना अतिआवश्यक है इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बरतने पर सम्बन्धित तहसीलदार, उप जिलाधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी को जिम्मेदार मानते हुए कार्यवाही की जाएगी अतएव अपने सभी बी0एल0ओ0 की मानिटरिंग करते हुए पूरी पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ मतदाता सूची बनाने में योगदान करें। उन्होंने कहा कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के
निर्वाचक नामावली में नाम नामांकन हेतु तीन वर्ष की अवधि जिसके लिये किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रीकरण से पहले स्नातक होना चाहिए, की गणना उस तारीख से की जायेगी, जिसमें अर्हक डिग्री का परिणाम विश्वविद्यायल या सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा घोषित और प्रकाशित किया गया था न कि दीक्षांत समारोह की तारीख से। प्रारूप-18 में आवेदन प्राप्त किया जायेगा। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में पंजीयन हेतु यह अपेक्षित है कि निर्वाचक अर्हता तिथि अर्थात 01.11.2025 से ठीक पहले छः वर्ष के भीतर कम से कम 03 वर्ष की कुल अवधि के लिये विनिर्दिष्ट किन्ही शिक्षण संस्थानों में अध्यापन कार्य से जुड़े रहे हों। निर्वाचक नामावली में पंजीकृत कराने हेतु प्रारूप-19 में आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खण्ड स्नातक एवं खण्ड शिक्षक निर्वाचन हेतु नये सिरे से निर्वाचक नामावली तैयार की जाती है। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर स्नातक निर्वाचक नामावली के लिये प्रारूप-18 एवं शिक्षक निर्वाचक नामावली के लिये प्रारूप-19 में आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिये प्रत्येक मतदान केन्द्र पर पदाभिहित/अपर पदाभिहित अधिकारियों की नियुक्ति की गयी है, जो अपने क्षेत्र के आवेदन पत्र को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत प्राप्त करेंगे। स्नातक/शिक्षक निर्वाचक नामावली में नाम पंजीकृत कराने हेतु पात्र व्यक्तियोंध्शिक्षकों को प्रमाण-पत्र/दस्तावेज सम्बन्धित पदनामित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/पदाभिहित अधिकारी/अपर पदाभिहित अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित के पश्चात् अनुप्रमाणित किया गया हो। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र हेतु संस्थानों के प्रमुख अपने सभी पात्र कर्मचारियों के आवेदन पत्र एक साथ अग्रेसित कर सकते हैं। इसी तरह से कोई व्यक्ति अपने परिवार के अन्य पात्र सदस्यों को जो एक ही पते पर रहे हों, के सम्बन्ध में फार्म-18 में प्रस्तुत कर सकता है और प्रत्येक ऐसे सदस्य के सम्बन्ध में मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हुये प्रमाण-पत्र को सत्यापित करा सकता है। किसी राजनैतिक दल, बूथ लेविल एजेण्ट या आवासीय कल्याण एसोसिएशन द्वारा बड़ी संख्या में भेजे गये आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र हेतु थोक में आवेदन पत्रों चाहे स्वयं या डाक द्वारा जमा कराये जायें, को शामिल कराने हेतु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उनपर विचार नहीं किया जायेगा। हालांकि शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुख अपने सभी पात्र कर्मियों के आवेदन पत्र एक साथ भेज सकते हैं। इसी प्रकार कोई व्यक्ति एक समान पते पर रहने वाले अपने परिवार के पात्र अन्य सदस्यों के बारे में प्रारूप-19 भी प्रस्तुत कर सकता हैं और ऐसे प्रत्येक सदस्यों के मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके प्रमाण-पत्रों को सत्यापित करवा सकता है। राजनैतिक दलों, बूथ लेविल अभिकर्ताओं अथवा आवासीय कल्याण संघों द्वारा थोक में प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। स्नातक/शिक्षक की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली
हिन्दी/अग्रेजी में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में 18 कालम में वर्णमालानुक्रम में तैयार की जायेगी। शिक्षक निर्वाचक नामावली में पंजीकृत कराने हेतु प्राप्त प्रारूप-19 को जिला विद्यालय निरीक्षक से जांच के पश्चात् ही अन्तिम रूप दिया जायेगा। प्रत्येक मतदेय स्थलों में 800 से 1400 मतदाता होंगे। मतदेय स्थल के भवनों का भौतिक सत्यापन नगर मजिस्ट्रेट/समस्त उप जिलाधिकारी/समस्त पद नामित सहायक निर्वाचक
रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा करा लिया गया है। मतदान स्थल का कोई भी भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में नहीं है। वहां पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधायें (ए0एम0एफ0) सम्बन्धी व्यवस्थायें परिपूर्ण हैं। किसी भी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा वाराणसी खण्ड स्नातक/खण्ड शिक्षक के जनपद मीरजापुर में अवस्थित मतदेय स्थल के सम्बन्ध में कोई भी सुझाव/संशोधन नगर मजिस्ट्रेट/समस्त उप जिलाधिकारी/समस्त पद नामित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/जिला निर्वाचन कार्यालय में निर्धारित अवधि तक लिखित रूप से उपलब्ध नहीं कराया गया है। मतदेय स्थलों की सूचना आयुक्त वाराणसी मण्डल वाराणसी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, वाराणसी खण्ड स्नातक/खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र को प्रेषित की जा चुकी है। बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी देवेन्द्र प्रताप सिंह, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे विजेता, संयुक्त मजिस्ट्रेट/उप
जिालधिकारी लालगंज महेन्द्र सिंह, संयुक्त मजिस्ट्रेट अंशुल हिन्दल, उप जिलाधिकारी चुनार राजेश वर्मा व सभी तहसीलदार व खण्ड विकास अधिकारी उपस्थित रहें।