मिर्जापुर …..
। हत्या के आरोप में चार को आजीवन कारावास। 22 अप्रेल 2008 में थाना विंध्याचल के अकोढ़ी में हुई थी कमल नारायण उर्फ सुनील सिंह की हत्या। अपर सत्र न्यायाधीश पी एन श्रीवास्तव ने भारतीय दण्ड संहिता 3032/149 में आरोपी मानते हुए आरोपी सत्येन्द्र सिंह, सोंनु सिंह, दिनेश सिंह, उमाकांत सिंह कल्लू को 25000 का जुर्माना व आजीवन कारावास की सुनाई सजा।
हत्या के आरोप में चार को आजीवन कारावास-मीरजापुर
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