
*“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत मारपीट,गाली-गलौज व धमकी के अभियोग से सम्बन्धित 03 आरोपियों,प्रत्येक को करायी गयी ₹ 1000-1000 के अर्थदण्ड की सजा —*
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत “पीयूष मोर्डिया” अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन में, “आर.पी.सिंह” पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में “सोमेन बर्मा” वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है ।
उक्त अभियान के क्रम में थाना कछवां पर मारपीट,गाली-गलौज व धमकी से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । अभियोजन अधिकारी-एपीओ आशीष, विवेचक-उपनिरीक्षक जीवन प्रसाद, पैरोकार-आरक्षी अजय यादव व कोर्ट मुहर्रिर-मुख्य आरक्षी सुनील कृष्ण द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय सिविल जज(जू0डि0)/एफटीसी मीरजापुर-ऐश्वर्या यादव द्वारा थाना कछवां पर पंजीकृत मु0अ0सं0 -35/2005 धारा 323,504,506 भादवि से संबंधित 3 अभियुक्तों 1.विश्वम्भर 2.टुल्लू पुत्रगण सुपारसा राम,3.पखण्डी उर्फ नंदलाल पुत्र शिवनाथ निवासीगण बजरडीहा थाना कछवां जनपद मीरजापुर, प्रत्येक को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा एवं ₹ 1000-1000 के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 05 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी ।