*जनपद मीरजापुर ।*
*दिनांक-26.04.2022*
*मीरजापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते पाक्सो एक्ट का आरोपी को मा0न्यायालय द्वारा 04 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹20,000.00/- अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई—*
जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन मीरजापुर व क्षेत्राधिकारी चुनार के नेतृत्व में थाना चुनार पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते पाक्सो एक्ट का आरोपी को मा0न्यायालय द्वारा 04 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹20,000.00/- अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई ।
*घटना का संक्षिप्त विवरण—*
दिनांक 13.04.2015 को थाना चुनार पर थाना चुनार अन्तर्गत निवासी वादिनी/पीड़िता की तहरीर के आधार पर नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0-712/2015 धारा 354 भादवि व 8 लैंगिक एक्ट पंजीकृत किया गया था । जिसमें त्वरित कार्यवाही करते हुए वाछिंत अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था ।
उक्त प्रकरण के संबंध में विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 11.05.2015 को मा0न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया तथा थाना चुनार पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से समयानुसार समस्त गवाहों एवं साक्ष्यों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गई जिसके सफल परिणामस्वरूप उक्त गंभीर अपराध कारित करने वाले आरोपी को आज दिनांक 26.04.2022 को मा0न्यायालय पाक्सो न्यायाधीश मीरजापुर द्वारा आरोपी को 04 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20,000/-00 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई , अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
*सजायाफ्ता अभियुक्त —*
1-इन्द्रजीत सिंह पुत्र जय सिंह निवासी भरपुर थाना चुनार जनपद मीरजापुर ।
04 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹20,000.00/- अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई—*
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