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10 जुलाई की रात से 13 जुलाई की सुबह तक क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित जानने के लिए पढ़ें, मिर्जापुर

वीरेंद्र गुप्ता मिर्जापुर 94 53 82 1310,
कोविड -19 तथा संचारी रोगों की रोकथाम के के लिये दिशा – निर्देशों का करें पालन शहरी / ग्रामीण हाट , बाजार गल्ला मण्डी , व्यवसायिक प्रतिष्ठान रहेगें बन्द उल्लघंन करने वालें के विरूद्ध होगी कार्यवाही -जिलामजिस्ट्रेट दिनांक 10 . मीरजापुर , 10 जुलाई , 2020 ( जिलामजिस्ट्रेट सुशील कुमार पटेल ने शासन के निर्देश के अनुपालन में कहा है कि स्वास्थ्य जागरूकता के दृष्टिगत कोविड -19 तथा संचारी रोगों ( एनसिफेलाइटिस , मलेरिया , डेगू कालाबाजारी ) के संकमण की रोकथाम के उद्देश्य से दिनांक 10 जुलाई , 2020 की रात्रि 10 बजे से दिनांक 13 जुलाई , 2020 की प्रातः 05 बजे तक निम्न प्रतिबन्ध लागू रहेगा । जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि उपरइंगित अवधि में जनपद के समस्त कार्यालय एवं समस्त शहरी / ग्रामीण हाट , बाजार , गल्ला मण्डी , व्यवसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बन्द रहेगें । उक्त अवधि में समस्त आवश्यक सेवाएं यथा – स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेगें और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों , कोरोना वारियर , स्वच्छता कर्मी , व डोर – स्टेप डिलेवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने – जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा । रेलवे का आवागमन पूर्व भांति यथावत जारी रहेगा रेलों से आने वाले यात्रियों के आवागमन हेतु यथावश्यक बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सडक परिवहन निगम द्वारा की जाएगी । उपरोक्त विन्दु संख्या -3 में तीन में उल्लिखित बसों को छोडकर उत्तर प्रदेश रोडवेज की सेवाओं का प्रदेश के अन्दर आवागमन प्रतिबन्धित रहेगा । अन्तर्राष्ट्रीय एवं घरेलू हवाई सेवायें यथावत जारी रहेगी । हवाई अड्डों से अपने गन्तव्य स्थल से जाने वाले व्यक्तियों / यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा । मालवाहक वाहनों के आवगमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा । राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा एवं इनके किनारे स्थित पम्प एवं ढाबे पूर्ववत् खुले रहेगें । जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि शासनादेश 1701 / 33-3-2020-114 / 2020 के अनुसार 11 एवं 12 जुलाई 2020 को सफाई एवं स्वच्छता व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु वृहद अभियान चलाया जाएगा । इसमें शामिल सभी अधिकारी / कर्मचारी इन प्रतिबन्धों से मुक्त रहेगे और इनसे सम्बन्धित कार्यालय भी खुले रहेगें । स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड -19 / संचारी रोग सर्विसांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल सकीनिंग व सर्विसांस का अभियान चलाया जा रहा जो यथावत चलता रहेगा एवं इनसे सम्बन्धित कार्यालय भी खुले रहेगें । इन कार्यों में लगे हुये समस्त कोरोना वॉयरियर , अधिकारी / कर्मचारियों को उनके पहचान पत्र के आधार पर आने – जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा । इस अवधि में ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेगें जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिबन्धों का कडाई से अलनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा । शहरी क्षेत्रों में निरन्तर चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर शेष बन्द रहेंगें । इस अवधि में आवश्क सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालय एवं इन प्रतिबन्धों से मुक्त सेवाओं से सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा और उनकी आवाजाही को रोका नहीं जाएगा । इस अवधि में सभी वृहद निर्माण कार्य यथा एक्सप्रेस – वे , बड़े पुल एवं सडकें , लोक निर्माण विभाग के बडे निर्माण , सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट , मेडिकल कालेज , औद्योगिक प्रतिष्ठान चौराहों आदि पर जिला प्रशासन व पुलिस एवं नगर निकायों द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा कोवडि -19 व संचारी रोगों से बचाव के सम्बन्ध में जागरूकता कार्यकम व्यापक रूप से चलाया जाएगा । सम्पूर्ण जनपद में मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जाएगा । पुलिस टीमों / यू 0 पी0-112 द्वारा पेट्रोलिंग द्वारा उपरोक्त व्यवस्था का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा । जिला मजिस्ट्रेट श्री सुशील कुमार पटेल ने सभी जनपद वासियों से अपील करते हुये कहा कि शासन के उपयुक्त दिशा निर्देशों को कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाए । इसके उल्लघंन करने वालों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी ।

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